जालना में अवैध होर्डिंग पर मनपा सख्त, बिना क्यूआर कोड होर्डिंग होंगे जब्त; 24 घंटे में हटाने की चेतावनी

Jalna Municipal Corporation Action: जालना में अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों पर मनपा ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 24 घंटे में नहीं हटाने पर जब्ती व केस दर्ज होगा।
Municipal Corporation Cracks Down on Illegal Hoardings in Jalna; Hoardings Without QR Codes to be Seized—24-Hour Removal Warning Issued
Jalna Illegal Hoardings Crackdown ( सोर्स: सोशल मीडिया )
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Jalna Illegal Hoardings Crackdown: जालना शहर को विदूप बना रहे अवैध होर्डिंग, बैनर व पोस्टरों के खिलाफ मनपा ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है। चाहे कोई राजनीतिक नेता हो, संस्था हो या व्यापारी।

शहर में लगे सभी अवैध होर्डिंग 24 घंटे के भीतर नहीं हटाए जाने पर मनपा उन्हें जब्त कर संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएगी। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अवैध के चलते कोई दुर्घटना होती है और किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो जिम्मेदार व्यक्ति या विज्ञापनदाता के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

शहर के बिजली के खंभों, मुख्य चौराहों, सड़कों के डिवाइडर व सरकारी दीवारों पर बड़ी संख्या में राजनीतिक व व्यावसायिक विज्ञापनों वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। कई स्थानों पर लोहे के भारी ढांचे व फटे बैनर नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।

इससे शहर की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अवैध होर्डिंग की समस्या रोकने के लिए प्रत्येक अधिकृत होर्डिंग पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया जा सकता है।

क्यूआर कोड स्कैन करने पर होर्डिंग के लाइसेंस व मालिक की जानकारी सामने आएगी। जिस होर्डिंग पर क्यूआर कोड नहीं होगा, उसे अवैध मानकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र संपत्ति विकृति निवारण अधिनियम 1995 (धारा 3) तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 (धारा 244 और 245) के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनपा आयुक्त आशिमा मित्तल ने कहा कि शहर की सुंदरता व नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मनपा ने कहा- कानून सभी के लिए समान

मनपा ने शहर में 11 एजेंसियों को 252 स्थानों पर होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है। बावजूद इसके स्टीलनगरी में बिजली के खंभों, इमारतों की दीवारों, सड़कों के डिवाइडर व चौराहों पर करीब 350 स्थानों पर अवैध होर्डिंग व पीस्टर लगाने से 4 लाख शहरवासियों की सुरक्षा खतरे में पढ़ गई है।

नूतन वसाहत : अंबड चौफुली से नूतन वसाहत पुल तक, गांधी चमन मार्ग शनि मंदिर से गांधी चमन तक। नया जालना क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा, मामा चौक, सराफा बजार, महावीर चौका, भोकरदन नाका व बस स्टैंड।

मेयर व डिप्टी मेयर के बैनर भी चर्चा में

महापौर वदना मगरे व उपमहापौर राजेश राऊत के चयन से जुड़े बैनर भी कई स्थानों पर लगाए गए है। इनमें से कुछ बैनर जोखिम भरे स्थानों पर लगे होने से चर्चा का विषय बने हुए हैं।

मनपा ने शहर में होर्डिंग लगाने के लिए 11 एजेंसियों की अनुमति दी है। इनमें से केवल 2 एजेंसियों ने ही पूरा शुल्क जमा किया है।

शेष 9 एजेंसियों पर 32 लाख, 40, 757 रुपये की देनदारी है।

मनपा प्रशासन का कहना है कि अवैध विज्ञापन व सार्वजनिक संपति के विरूपण को रोकने के लिए अब लगातार कार्रवाई की जाएगी।

Jalna municipal corporation action: जालना में अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों पर मनपा ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 24 घंटे में नहीं हटाने पर जब्ती व केस दर्ज होगा। भविष्य में हर अधिकृत होर्डिंग पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया जा सकता है।

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