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HSRP नंबर प्लेट के लिए बचा है सिर्फ एक दिन; 1 जुलाई से कटेगा भारी चालान और बंद होंगी RTO सेवाएं
- Written By: गोरक्ष पोफली
HSRP Number Plate Fine: महाराष्ट्र में HSRP नंबर प्लेट लगवाने का आखिरी मौका। 30 जून के बाद से कटेगा भारी चालान और बंद हो जाएंगी RTO की जरूरी सेवाएं। जुर्माने से बचने के लिए तुरंत पढ़ें पूरी खबर।

HSRP नंबर प्लेट (सोर्स: सोशल मीडिया)
HSRP Number Plate Maharashtra Deadline: महाराष्ट्र के वाहन मालिकों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण और चेतावनी भरा है। यदि आपके पास 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत (रजिस्टर्ड) वाहन है, तो आपके पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए अब केवल एक ही दिन का समय शेष बचा है। प्रशासन द्वारा निर्धारित 30 जून 2026 की अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद, यानी 1 जुलाई से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा समाप्त होते ही पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सड़कों पर उतरेंगे। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई संयुक्त या स्वतंत्र रूप से की जा सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है।
RTO में अटक जाएंगे आपके जरूरी काम
नंबर प्लेट न लगवाने का खामियाजा केवल सड़क पर चालान भरने तक ही सीमित नहीं रहेगा। प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिन वाहनों पर HSRP प्लेट नहीं होगी, उनसे जुड़ी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मतलब आरटीओ की कई महत्वपूर्ण सेवाएं पूरी तरह रोक दी जाएंगी।
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1 जुलाई से ऐसे वाहन मालिक निम्नलिखित सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे:
- वाहन का ट्रान्सफर
- पता बदलना
- वाहन पर कर्ज
- वाहन का री रजीस्ट्रेशन
- वाहन में किए गए अन्य बदलावों को दर्ज करना।
- लाइसेंस का रिन्युअल
हालांकि, वाहन मालिकों को एक मामूली राहत यह दी गई है कि फिलहाल फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए इस शर्त को अनिवार्य नहीं किया गया है।
किसे मिलेगी जुर्माने से राहत?
यदि आपने 30 जून तक HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया है और आपके पास अपॉइंटमेंट की रसीद है, तो आपको 1 जुलाई से शुरू होने वाली दंडात्मक कार्रवाई से फिलहाल राहत मिलेगी। लेकिन जिन्होंने अभी तक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की है, उन्हें सीधे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
सरकार ने तय की कीमतें: लूट से बचें
आम जनता को बिचौलियों और बढ़ी हुई कीमतों से बचाने के लिए सरकार ने आधिकारिक दरें निर्धारित कर दी हैं इन दरों में फिटमेंट शुल्क शामिल है, लेकिन GST अलग से देना होगा:
- दोपहिया वाहन: 450 रुपये।
- थ्री वीलर वाहन: 500 रुपये।
- LMV और भारी व्यावसायिक वाहन: 745 रुपये।
राज्य में इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए रोज़मेर्टा टेक्नोलॉजीज, रियल इंडस्ट्रीज और एफटीए HSRP सोल्यूशन्स जैसी अधिकृत कंपनियों की नियुक्ति की गई है।
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र सरकार का फैसला: होर्डिंग मालिकों को तगड़ा झटका, अब 5 साल बाद छिन जाएगी जगह, ई-टेंडर से होगा आवंटन
सरकारी गाड़ियों को भी निर्देश
नियम केवल आम जनता के लिए ही नहीं हैं, सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले वाहनों पर 30 जून से पहले अनिवार्य रूप से HSRP नंबर प्लेट लगवा लें। यदि आपने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है, तो RTO के चक्करों और भारी जुर्माने से बचने के लिए तुरंत अपनी नंबर प्लेट बुक करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़े चालान का कारण बन सकती है।
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