RTE पंजीयन प्रक्रिया आरंभ, जिले की 145 शालाओं में 1,000 गरीब विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश

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गोंदिया. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत राज्य के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 25 प्रश. सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया लागू होने वाले स्कूलों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिले के 145 स्कूलों में आरटीई अंतर्गत 1000 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद माता-पिता आवेदन कर सकते हैं. गरीब छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने, उन्हें कान्वेंट शिक्षा प्रदान करने और उनकी शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था. इस अधिनियम के तहत 25 प्रश. आरक्षित सीटों पर गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है.

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश मिलता है. इस वर्ष निजी स्कूलों को 3 फरवरी तक आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन कराना होगा. स्कूलों द्वारा पंजीकरण पूरा करने के बाद ही माता-पिता अपने बच्चे के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. गोंदिया जिले के अंग्रेजी माध्यम के 145 प्रतिष्ठित स्कूलों में 1000 विद्यार्थियों को आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाएगा. उससे पहले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही विद्यार्थियों के एडमिशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावक का राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, संपत्ति कर देयक या घर टैक्स, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक दुय्यम निबंधक कार्यालय में पंजीकृत होने की प्रति आवश्यक है. जन्म तिथि का प्रमाण, आय के प्रमाण के रूप में वेतन पर्ची, तहसीलदार का प्रमाण पत्र, कंपनी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्रमाण, विकलांग बच्चों के लिए जिला शल्य चिकित्सक अथपा वैद्यकीय अधीक्षक का चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा.

अन्यथा नहीं मिलेगा प्रवेश 

आवेदन पर कार्रवाई के बाद दस्तावेजों की जांच के लिए समूह शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा. इस बीच दस्तावेजों के सत्यापन के बाद शिक्षा विभाग द्वारा पते का सत्यापन किया जाएगा. यदि यह पाया जाता है कि बच्चा या माता-पिता पते पर नहीं रह रहे हैं, तो प्रवेश रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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