

Gondia Nagar Parishad: गोंदिया नगर परिषद ने शहर में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की घोषणा की है। नगर परिषद द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 31 जुलाई 2026 के बाद शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रशासन ने अतिक्रमणधारकों को सात दिन के भीतर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाकर सड़क खाली करने की चेतावनी दी है।
नगर परिषद के मुख्याधिकारी संदीप बोरकर ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि किसी भी स्थान पर अतिक्रमण पाया गया तो महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित अतिक्रमणधारकों को कोई अतिरिक्त नोटिस नहीं दिया जाएगा और न ही किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार किया जाएगा।
नगर परिषद द्वारा पहले चरण में शहर के जयस्तंभ चौक से नगर परिषद कार्यालय, गोरेलाल चौक से नेहरू चौक, जयस्तंभचौक से एलआईसी कार्यालय, स्टेडियम के सामने का मार्ग, अवंतीबाई चौक से साई मंदिर, नेहरू चौक से सिविल लाइन, कालेखा कंपनी से रेलवे स्टेशन होते हुए मालधक्का, लोहा लाइन, चना लाइन व शहर थाने के सामने प्रीतम चौक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
नगर परिषद ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि समय रहते स्वयं अतिक्रमण हटाकर प्रशासनिक कार्रवाई से बचें। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना तथा आम नागरिकों को अतिक्रमण से राहत दिलाना है।
नगर परिषद गोंदिया मुख्याधिकारी संदीप बोरकर ने कहा कि अतिक्रमणधारकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर वे स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। यह कार्रवाई 31 जुलाई के बाद की जाएंगी।