चंद्रपुर मनपा चुनाव: 15 जनवरी को वोटिंग डे, सरकारी-निजी कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश

Election Day Holiday: चंद्रपुर नगर निगम चुनाव में अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए 15 जनवरी को सभी सरकारी, निजी व अर्धसरकारी कर्मचारियों को पूर्ण-वेतन अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।
Chandrapur Municipal Corporation elections: Voting day is January 15th, and government and private sector employees will get a holiday
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स : सोशल मीडिया )
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Chandrapur Municipal Election: चंद्रपुर लोग नगर निगम चुनाव में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 15 जनवरी को चुनाव वाले इलाके के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों के लिए पूर्ण-वेतन अवकाश की घोषणा की गई है।

यह फैसला सरकारी, सेमी-सरकारी और निजी संस्थानों पर लागू होगा। सरकारी आदेश के मुताबिक, मतदान वाले दिन कर्मचारियों को पूर्ण-वेतन छुट्टी देना जरूरी है। अगर किसी वजह से पूरे दिन की छुट्टी देना मुमकिन न हो, तो यह साफ किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों को मतदान के लिए कम से कम दो से तीन घंटे की राहत दी जाए।

यह राहत उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो मतदान के लिए गांव से बाहर जाते हैं। गांव से बाहर रहने वाले कर्मचारियों के लिए अवकाश का प्रावधान किया गया है। यह पूर्ण-वेतन छुट्टी या राहत उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो मतदान के लिए गांव से बाहर जाते हैं।

तो की जा सकेगी शिकायत

अवकाश संबंधी नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ शिकायत भी करने का प्रावधान है। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करती है, तो कर्मचारी या कामगार उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

15 को है मतदान

चंद्रपुर नगर निगम में 15 जनवरी को मतदान हो रहा है। हर योग्य मतदाता से इस दिन वोट करने की अपील की गई है। कोई वंचित न रहे इसलिए स्वीप के माध्यम से पालिका प्रशासन जनजागृति कर चुका है। अधिकाधिक लोग वोट कर सके, इसलिए ही छुट्टी का प्रावधान किया है। छुट्टी का वेतन भी कर्मचारियों को मतदान के लिए पूरे दिन की छुट्टी देना जरूरी है। इस छुट्टी की वजह से वेतन में कोई कटौती नहीं हो सकेगी। इसके निर्देश दिए गए है। इसलिए अधिकारी, मतदान करने जाना है। कर्मचारी या कामगारों को बिना डरे

नियम सबके लिए समान

यह फैसला सिर्फ सरकारी कार्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आदेश निजी, औद्योगिक, व्यवसायिक और फैक्ट्री जगहों पर भी लागू होगा। हर मतदाता चाहे वह किसी भी आस्थापना में काम करता हो, उसे अवकाश का समान नियम है।

कम से कम 3 घंटे की राहत

अगर पूरे दिन की छुट्टी देना मुमकिन नहीं है, तो कर्मचारियों को मतदान के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे की राहत देना ज़रूरी है।

कहां शिकायत करें?

अगर किसी मतदाता को छुट्टी या राहत न मिले तो वे संबंधित लेबर कमिश्नर, सहायक लेबर कमिश्नर कार्यालय या कामगार विभाग में शिकायत कर सकते हैं, शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कामगार कानून के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाली जगहों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, सभी के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।

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