बिना पर्ची और फार्मासिस्ट के चल रहे थे मेडिकल स्टोर, चंद्रपुर FDA ने 6 दुकानों पर जड़ा ताला, लाइसेंस किए रद्द

Medical Store License Cancelled: चंद्रपुर में एक्सपायर्ड दवाएं बेचने वाले 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द और 31 निलंबित। FDA की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। पूरी खबर यहां पढ़ें।
FDA cancels 6 medical store licenses in Chandrapur for selling expired drugs without prescriptions. 31 stores suspended. See the full report.
चंद्रपुर न्यूज
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FDA Chandrapur Action: चंद्रपुर, ब्यूरो। अन्न व औषधि प्रशासन ने मरीजों की जान से खेलने और दवा बिक्री के नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं पर शिकंजा कसा है। इस कड़ी में अप्रैल 2025 से 31 जनवरी, 2026 के बीच चलाए गए कार्रवाई अभियान के दौरान, 6 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 31 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस एक तय समय के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।

इस कार्रवाई से गैर-कानूनी धंधा करने वाले दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। जिले में छह मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए गए हैं। बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाएं बेचना, फार्मासिस्ट का गायब रहना और बार-बार निर्देश देने के बावजूद एक्सपायर हो चुकी दवाओं का स्टॉक रखना आदि कारणों से यह कार्रवाई की गई।

वेंडर्स को 'कारण बताओ' नोटिस

एफडीए के सहायक आयुक्त सुहास सावंत ने बताया एफडीए ने उन सभी दवा वेंडर्स को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है, जिनकी दुकानों में निरीक्षण मुहिम के दौरान गलतियां या नियमों का मामूली उल्लंघन पाया गया। अगर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होने की संभावना है।

दवा बेचना सिर्फ़ एक बिज़नेस नहीं बल्कि एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन करके मरीज़ों की सेहत से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिना पर्ची के दवाइयां नहीं दी जानी चाहिए और दुकान में फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। हमारा इंस्पेक्शन कैंपेन जारी रहेगा।

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