निर्माणकार्य योजनालाभ हेतू पैसे मांगने पर कार्रवाई, अब बिचौलियों पर रहेगी प्रशासन की नजर

निर्माण कार्य योजनाओं के लाभ के लिए पैसे मांगने पर कार्रवाई। बिचौलियों पर प्रशासन की नजर, शिकायत के लिए एंटीकरप्शन कार्यालय से संपर्क करें।
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Chandrapur News: महाराष्ट्र भवन व अन्य बांधकाम कामगार कल्याण बोर्ड के ज़रिए चलाई जा रही अलगअलग योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है. पंजीयन से लेकर लाभ की रकम तक की पूरी प्रक्रिया निशुल्क और पारदर्शी बनाई गई है, और अगर कोई पैसे की मांग करता है, तो वे सीधे एंटीकरप्शन विभाग में शिकायत करें, ऐसी अपील सहायक कामगार आयुक्त प्र. भी. कावले ने की है. सरकार बांधकाम कामगारों की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाती है.

लेकिन, अक्सर यह बात सामने आती है कि कुछ एजेंट या ब्रोकर कामगारों की नासमझी का फ़ायदा उठाकर उनसे कमीशन मांग रहे हैं. इसे देखते हुए, कामगार विभाग ने साफ़ किया है कि बोर्ड का सारा काम कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए ऑनलाइन होता है.

कामगारों के पंजीयन या नूतनीकरण के लिए आवेदन करने के बाद, कामगारों के मोबाइल फ़ोन पर सीधे एक मैसेज भेजा जाता है कि इसे मंज़ूरी मिली है या नकारा गया है. खास बात यह है कि अलगअलग कल्याण योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के सीधे कामगारों के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है.

इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी चरण पर कोई शुल्क नहीं होता है. तीन माह कार्य का प्रमाणपत्र ज़रूरीयह पक्का करने के लिए कि केवल पंजीयन के लिए पात्र कामगारों को ही इसका लाभ मिले, कर्मचारी, ठेकेदार, गांव के सेवक या पालिका के अधिकृत अधिकारियों को केवल पात्र कामगारों को ही 20 दिन का वर्क सर्टिफिकेट देना चाहिए.

अगर कोई एजेंट, ब्रोकर या किसी संस्था का प्रतिनिधि काम के लिए पैसे या रिश्वत मांगता है, तो एंटीकरप्शन कार्यालय को 1064 पर संपर्क कर शिकायत करने की सलाह भी सहायक कामगार आयुक्त ने दी है.

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