Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Maharashtra: पत्नी ने दी आत्महत्या की धमकी तो हो गया तलाक, कोर्ट ने कहा- यह क्रूरता के समान

बंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने पिछले महीने अपने आदेश में एक दंपति के तलाक संबंधी पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इस दौरान हाई कोर्ट ने तलाक को वैध आधार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

  • By आकाश मसने
Updated On: Mar 27, 2025 | 03:54 PM

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Follow Us
Close
Follow Us:

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने पिछले महीने अपने आदेश में एक दंपति के तलाक संबंधी पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इस दौरान हाई कोर्ट ने तलाक को वैध आधार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति आर एम जोशी ने पिछले महीने अपने आदेश में एक दंपति के विवाह को भंग करने संबंधी पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा। महिला ने पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जीवनसाथी द्वारा आत्महत्या की धमकी देना या प्रयास करना ‘क्रूरता’ के समान है और यह तलाक का वैध आधार है। पति ने पारिवारिक अदालत में तलाक की अर्जी देते हुए आरोप लगाया था कि पत्नी ने उसे और उसके परिवार को आत्महत्या करके जेल भेजने की धमकी दी थी। उसने पारिवारिक न्यायालय में तलाक देने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्रूरता है।

हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पति और अन्य गवाहों द्वारा पारिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि पति द्वारा क्रूरता का किया गया दावा सही है।अदालत ने कहा कि व्यक्ति ने न केवल यह आरोप लगाया है कि पत्नी उसे और उसके परिवार को आत्महत्या करके जेल भेजने की धमकी देती थी, बल्कि वास्तव में एक बार उसने अपनी जान लेने का प्रयास भी किया था।

सम्बंधित ख़बरें

पूनम चेंबर्स अवैध निर्माण मामला: जिम्मेदार अधिकारियों की सूची देने के आदेश, कोर्ट की मनपा को फटकार

विलासराव देशमुख पर मचे घमासान पर CM देवेंद्र फडणवीस का पहला बयान, बोले- भाजपा उनका…

नासिक मनपा चुनाव: भुजबल–कोकाटे गैरहाजिर, अजित पवार पर टिका एनसीपी का दारोमदार

नासिक मनपा चुनाव: फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिखा जबरदस्त उत्साह; मतदाता सूची में बढ़ी भागीदारी

क्या कहा बंबई हाई कोर्ट ने?

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि पति या पत्नी की ओर से ऐसा कृत्य क्रूरता होगा और यह तलाक के लिये पर्याप्त होगा। पीठ ने तलाक देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसमें कोई त्रृटि नहीं है, इसलिए फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

क्या है मामला?

मामले के अनुसार, दंपति की शादी अप्रैल 2009 में हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। पति ने दावा किया कि उसके ससुराल वाले यानी पत्नी के परिजन अक्सर उसके घर आते थे और उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे। पति के मुताबिक 2010 में पत्नी उसका घर छोड़कर अपने मायके चली गई और वापस आने से इनकार कर दिया।

पति ने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की धमकी दी थी तथा एक बार तो उसने अपनी जान लेने का प्रयास भी किया था। उसने आरोप लगाया कि पत्नी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराकर उन्हें जेल भिजवाने की भी धमकी दी थी।

महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पति और ससुर उससे दुर्व्यवहार करते थे जिसकी वजह से वह ससुराल छोड़कर मायके चली गई। उसने पति के साथ क्रूरता से इनकार किया।

Bombay high court threatening or attempting suicide is cruelty a valid ground for divorce

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Mar 27, 2025 | 03:54 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Divorce
  • Maharashtra News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.