भोसरी जमीन घोटाला: एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी को बड़ी राहत, सत्र न्यायालय से मिली अंतरिम बेल
- Written By: प्रभाकर दुबे
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) की पत्नी मंदाकिनी खडसे को कथित भोसरी जमीन घोटाले में बड़ी राहत मिली है। सत्र न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत (Interim Bail) दी दी है। एक लाख के मुचलके पर मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) को अंतरिम जमानत दी गई है।
पुणे के भोसरी जमीन घोटाला मामले में सत्र न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। सत्र न्यायालय ने मंदाकिनी खडसे को अंतरिम जमानत दे दी है। नियमित जमानत अर्जी पर फैसला लंबित रहने तक एक लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई है। मंदाकिनी खडसे को बांबे हाई कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी थी।
मंदाकिनी के खिलाफ जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट
पिछले साल अक्टूबर में सत्र न्यायालय ने एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। मंदाकिनी खडसे की गिरफ्तारी की आशंका थी। मंदाकिनी ने बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मामले में पूछताछ के लिए पेश होंगी। इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। उसके बाद एकनाथ खडसे को भी जमानत मिल गई।
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दामाद गिरीश चौधरी भी आरोपी
पुणे के भोसरी जमीन घोटाले में एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी आरोपी थे। ईडी ने एकनाथ खडसे से पूछताछ की थी। ईडी ने उसके बाद गिरीश चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 13 घंटे तक जांच की थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई हो रही है।
