भंडारा. आदिवासी समाज के परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उनके आवास की समस्या को हल करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर सबरी घरकुल योजना लागू की जा रही है. आदिवासी समाज आज भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है. ऐसे में उनके सामने अपना खुद का पक्का मकान बनाने का सवाल खड़ा है.
शबरी आवास योजना के तहत आदिवासियों को 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती हैं, ताकि जरूरतमंद आदिवासी परिवारों को अपना खुद का घर मिल सके. इस योजना से जिले के हजारों गरीब परिवारों को उनके हक का मकान मिल गया है.
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को उनकी स्वयं की भूमि अथवा कच्चे मकान की भूमि पर 269 वर्ग फुट का पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास प्रणाली के माध्यम से किया जाता है.लेकिन इसकी व्यवस्था पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर की जाती है .आवास निर्माण के लिए क्षेत्रवार सीमा तय की गई है. प्रशासन ने जिले के जरूरतमंद आदिवासी समाज के लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाए.
योजना में विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित, दूरस्थ क्षेत्रों के लाभार्थियों के साथ-साथ आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लाभार्थियों, एट्रोसिटी एक्ट से पीड़ित, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, घर में कोई आय न होने वाली विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है. 269 वर्ग फुट पर घर बनाने के लिए लाभार्थी को सब्सिडी दी जाती है, यदि इससे बड़े क्षेत्रफल पर घर बनाना है तो लाभार्थी को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है.
ग्रामीण लाभार्थी को योजना के लाभ के लिए लाभार्थी अंश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. लाभार्थी ने पूर्व में अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को कम से कम 15 वर्षों से महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए. लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि या सरकार की ओर से प्रदान की गई भूमि होनी चाहिए. अपना या परिवार का कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये है. संबंधित योजना का लाभ परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है.
निवास प्रमाण के रूप में मकान का पट्टा, पानी का बिल या बिजली का बिल, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी से जारी आय प्रमाण में से कोई एक संलग्न करना होगा.