सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल: भंडारा में सड़क हादसों का कहर, 4 महीनों में 78 लोगों की मौत
Bhandara Road Accidents News: भंडारा जिले में जनवरी से अप्रैल के बीच 166 सड़क हादसों में 78 लोगों की मौत हुई है जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया।
Road Accidents (सोर्सः फाइल फोटो- सोशल मीडिया)
Bhandara Traffic Police Action News: भंडारा जिले में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चालू वर्ष के पहले चार महीनों में जिले में हुए सड़क हादसों में 78 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हादसों पर नियंत्रण के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने अब विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया है।पुलिस प्रशासन के अनुसार जनवरी से मार्च तक जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 61 लोगों की जान गई थी। इसके बाद अप्रैल महीने में 35 हादसे हुए, जिनमें 17 नागरिकों की मौत हुई।
इस प्रकार जनवरी से अप्रैल तक जिले में कुल 166 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। इनमें 66 हादसे प्राणघातक साबित हुए। हादसों में 117 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 69 लोगों को मामूली चोटें आईं। कुल मिलाकर 186 लोग दुर्घटनाओं से प्रभावित हुए हैं।अड्याल और साकोली बने संवेदनशील क्षेत्रआंकड़ों के अनुसार साकोली पुलिस थाना क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 26 हादसे दर्ज किए गए। यहां 18 गंभीर दुर्घटनाओं में 30 लोग घायल हुए।
पुलिस की विशेष टीमें तैनात
वहीं अड्याल क्षेत्र में 19 हादसों में 26 लोगों की मौत हुई, जो जिले में सबसे अधिक है। लाखनी में 17 हादसे, वरठी में 15 और पवनी में 14 हादसे दर्ज किए गए। जवाहरनगर और कारधा क्षेत्र में भी दुर्घटनाओं की संख्या अधिक रही। इसके विपरीत दिघोरी और गोबरवाही क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे। 6 ब्लैक स्पॉट पर विशेष नजरयातायात विभाग ने कारधा चौक, भिलेवाडा, मानेगांव सड़क, खरबी फाटा, शिवनीबांध और कुंभाली को प्रमुख ब्लैक स्पॉट घोषित किया है। इन क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं।
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कानून के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू
यातायात पुलिस निरीक्षक जितेंद्र बोरकर ने कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, शराब पीकर ड्राइविंग, दोपहिया पर तीन सवारी और फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जा रही है।नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाईक्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने, बिना लाइसेंस वाहन चलाने और तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वालों पर मोटर वाहन कानून के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने वाहन चालकों से विशेषकर रात में सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
