भंडारा में पारिवारिक कलह में गुस्साए पति ने तलवार से किया पत्नी पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

भंडारा जिले में झगड़े के बाद गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पत्नी का कान कट गया और गर्दन पर गंभीर चोट आई है। गनमीत रही कि उनकी जान बच गई। भंडारा पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी पति काे गिरफ्तार कर लिया है।
Husband attacked wife with sword in Bhandara
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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भंडारा: भंडारा जिले में झगड़े के बाद गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पत्नी का कान कट गया और गर्दन पर गंभीर चोट आई है। गनमीत रही कि उनकी जान बच गई। भंडारा पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी पति काे गिरफ्तार कर लिया है।

तुमसर तहसील के नवरगांव में पारिवारिक विवाद के बीच गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर धारदार तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे तुमसर के सुभाषचंद्र बोस उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना शुक्रवार 26 जुलाई की दोपहर करीब 1.30 बजे नवरगांव में हुई। घायल महिला की पहचान सुनीता सुनील गुरवे (45) के रूप में हुई है। उसके पति सुनील पांडुरंग गुरवे (50) को तुमसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। तभी पति ने उस पर धारदार तलवार से वार कर दिया। इस हमले में पत्नी के कान कट गए और गर्दन गंभीर रूप से घायल हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही तुमसर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तुमसर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि आरोपी मानसिक रोगी है। इस घटना में महिला के तीन साल के बच्चे को भी मामूली चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे के मार्गदर्शन में जांच जारी है।

तलवार कहां से आई?

तुमसर पुलिस थाना परिसर में हत्या, हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध कोई नई बात नहीं है। नवरगांव की घटना में आरोपी ने तलवार का इस्तेमाल किया है। यह तलवार उसके पास कहां से आई? ये गंभीर सवाल सामने आ गया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोहे के धारदार हथियार हर जगह उपलब्ध हैं? पुलिस इसकी जांच कर रही है।

नई संहिता के तहत पहला अपराध

घातक हथियारों के इस्तेमाल कर किसी की जान को गंभीर खतरा निर्माण हो सकता है या वैसा रचकर किया गया कारनामा नई भारतीय दंड संहिता की धारा 118, 118 (1), 122 के अंतर्गत आता है। तुमसर पुलिस ने बताया कि तुमसर पुलिस क्षेत्र के नवरगांव में हुई यह गंभीर घटना इस श्रेणी का पहला अपराध है।

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