बढ़ते वाहनों पर नियंत्रण की तैयारी, नई इमारतों में पार्किंग अनिवार्य; संभाजीनगर में UDCPR नियम सख्ती से लागू

Sambhajinagar Parking Policy: संभाजीनगर में नए निर्माण और पुनर्विकास प्रकल्पों के लिए पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। UDCPR 2020 के तहत आवासीय परियोजनाओं में स्पष्ट पार्किंग नियम लागू होंगे।
Preparations underway to control the increasing number of vehicles, mandatory parking in new buildings; UDCPR rules strictly enforced in Sambhajinagar
Sambhajinagar Urban Development Regulation ( सोर्स: सोशल मीडिया)
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Chhatrapati Sambhajinagar Urban Development Regulation: छत्रपति संभाजीनगर शहरों में लगातार बढ़ रही वाहन संख्या को देखते हुए नई इमारतों व पुनर्विकास परियोजनाओं में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है।

'युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेग्युलेशन्स 2020' (यूडीसीपीआर) के तहत पार्किंग, लोडिंग और अनलोडिंग से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

अब किसी भी नए निर्माण या पुनर्विकास के लिए स्पष्ट पार्किंग प्रारूप्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवासीय परियोजनाओं में पार्किंग नियम: आवासीय प्रकल्पों में घरों के आकार के अनुसार पार्किंग की संख्या तय की गई है।

150 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाली प्रत्येक सदनिका के लिए न्यूनतम 2 कार पार्किंग अनिवार्य होगी। छोटे आकार की सदनिकाओं के लिए कम से कम 1 कार पार्किंग देना जरूरी होगा।

कुल पार्किंग का 5% हिस्सा आगंतुकों (विजिटर) के लिए आरक्षित रखना होगा। नए नियमों के लागू होने से सोसायटियों में पार्किंग को लेकर होने वाले विवादों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

पार्किंग व्यवस्था के लिए निर्धारित मापदंड

नियमों के अनुसार कार के लिए न्यूनतम 2.5 मीटर x 5 मीटर जगह आवश्यक होगी, दोपहिया वाहन के लिए 1 मीटर x 2 मीटर स्थान अनिवार्य है, एम्बुलेंस, मिनी बस या मालवाहक वाहन के लिए 3.75 मीटर x 7.5 मीटर जगह निर्धारित की गई है।

पार्किंग बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम या स्वातंत्र इमारत में दी जा सकेगी। स्टिल्ट की न्यूनतम ऊंचाई 2.4 मीटर तथा स्टैंक पार्किंग के लिए 4.5 मीटर तक की अनुमति होगी, बेसमेंट पार्किंग के लिए अलग रैप अनिवार्य रहेगा और संभव हो तो दो रैप देने होंगे, वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए कम से कम 3 मीटर चौड़ा ड्राइव-वे रखना जरूरी है, विशेष प्रकार की इमारती में 6 मीटर खुली जगह रखना भी अनिवार्य किया गया है। वहीं व्यावसायिक इमारती, मॉल, कार्यालयों और औद्योगिक परियोजनाओं में लोडिंग-अनलोडिंग की स्वतंत्र व्यवस्था करनी होगी।

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