एमआईएम के 11 नगरसेवकों व कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, अतिक्रमण हटाओ मुहिम दस्ते को धमकाने का आरोप

Shahganj Encroachment Drive: छत्रपति संभाजीनगर के शाहगंज में अतिक्रमण हटाओ मुहिम में हस्तक्षेप और मनपा कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में एमआईएम के 11 नगरसेवकों व 30-40 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया।
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Shahganj encroachment driv (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपति संभाजीनगर शहर के शाहगंज क्षेत्र में 27 फरवरी की शाम मनपा की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान हस्तक्षेप करना एमआईएम के नगरसेवकों और कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। मनपा कर्मचारियों से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एमआईएम के 11 नगरसेवकों सहित 30 से 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिटी चौक पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस निरीक्षक निर्मला परदेशी ने बताया कि अतिक्रमण विभाग की उपायुक्त सविता सोनवणे (54) ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि मनपा आयुक्त के आदेशानुसार अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले के नेतृत्व में शाहगंज क्षेत्र में यातायात में बाधा बन रही ठेलागाड़ियां और अन्य अवैध ढांचे हटाने की मुहिम जारी थी। शाम करीब 5 बजे एमआईएम के 15 से 20 नगरसेवक और उनके साथ मौजूद 30 से 40 कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध किया।

शाहगंज में ठेला धारकों को व्यवसाय करने के लिए उकसाया

शिकायत के अनुसार, मनपा में विपक्ष के नेता अब्दुल समीर बिल्डर और अन्य नगरसेवकों ने गाली-गलौज व नारेबाजी करते हुए कहा कि वे शाहगंज क्षेत्र में दादागिरी नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ठेलागाड़ी संचालकों को पुनः सड़क पर व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

विनती के बावजूद अपराध दर्ज : साजिद

एमआईएम के विरोधी पक्ष नेता साजिद बिल्डर ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मनपा आयुक्त से बातचीत के बाद वे शाहगंज पहुंचे थे। पहली बार नगरसेवक बने साजिद ने कहा कि यातायात बाधित न हो, इसके लिए वे ठेलागाड़ियों को चिन्हित कर व्यवस्थित रूप से व्यवसाय करने देने के पक्ष में थे। आयुक्त ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम प्रमुख वाहुले को भी इस बारे में निर्देश देने की सहमति दी थी, लेकिन उनके बैठक में व्यस्त रहने के कारण यह बात आगे नहीं बढ़ सकी। बिल्डर ने कहा कि केस दर्ज होने से वे डरने वालों में से नहीं हैं।

कानून का उल्लंघन

पीआई परदेशी ने कहा कि नगरसेवकों ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अतिक्रमण हटाने का विरोध न करने का हलफनामा देने के बावजूद जानबूझकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।

महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन कर लोकसेवकों को धमकाने के आरोप में नगरसेवक व विपक्ष के नेता अब्दुल समीर साजिद, सैयद उसामा, काकासाहेब काकडे, अकील अहमद, फेरोज खान, मेराज खान, मो. वाजेद जहागीरदार, सोहेल कुरैशी, मो. वसीम अलीम अहमद, मतीन पटेल सहित 30 से 40 लोगों के खिलाफ सिटी चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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