संभाजीनगर में बिजली चोरी पर शिकंजा, बिल बकाया के बाद चोरी से जोड़ी बिजली, 14 उपभोक्ताओं पर FIR दर्ज

Sambhajinagar Illegal Electricity Connection: बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन कटने के बाद अवैध रूप से बिजली जोड़ने वाले 14 उपभोक्ताओं पर संभाजीनगर में FIR दर्ज की गई है।
Crackdown on Power Theft in Sambhajinagar: 14 Consumers Booked for Illegally Tapping Electricity After Failing to Pay Bills
बिजली चोरी, महावितरण कार्रवाई,(सोर्स: सोशल मीडिया)
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Sambhajinagar Electricity Bill Dues: छत्रपति संभाजीनगर बिल बकाया होने के चलते महावितरण कंपनी ने सख्त कदम उठाते हुए उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए थे। बावजूद इसके दुस्साहस करते हुए दोबारा अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ने वाले उपभोक्ता महावितरण की पकड़ में आ गए हैं, महावितरण की विशेष जांच मुहिम के दौरान यह मामला प्रकाश में आने के बाद ताहा हइट्स, रोजा बाग, नेशनल कॉलोनी, हिमायत नगर, सुमेरा पार्क, साराभाई क्षेत्र व होनाजी नगर क्षेत्र 14 उपभोक्ताओं के खिलाफ बेगमपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संबंधित उपभोक्ताओं पर हजारों रुपये का बिजली बिल बकाया होने की जानकारी भी सामने आई है।

देनदारों में मच गया हड़कंप महावितरण कंपनी की कार्रवाई से देनदारों में हड़कंप मच गया है। इनमें से कई बकायादारों ने ऐसी घटनाओं से बचने व दोबारा कभी बिजली नहीं चुराने का संकल्प किया है क्योंकि महावितरण कंपनी ने न सिर्फ बेगमपुरा धाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, बल्कि वह दंड भी वसूलेगी। प्रकरण की जांच बेगमपुरा पुलिस थाने के संजू गोमटे कर रहे हैं।

ताहा हाइट्स और मौलाना आजाद कॉलेज क्षेत्र में हुई जांच

जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराई गई है उनमै अजहर अहमद गोसोद्दीन कुअदी, गोस मोहिद्दीन गुलाम, गजाला मौर जावेद अली, सैयद अलीम गोडे मिउद्दीन कादरी, जीनत अब्दुल लतीफ शंखा, सोमया निळा बिन सुलतान्, जैबुन्निसा बेगम, गोविंद सोनवणे, माणिक तैपाले, संयम कस्तुरे व सुप्रिया आहेर शामिल है।

संदीप शेनकुड़े ने बताया कि मुख्य अभियंता के आदेशानुसार शहर में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 8 अप्रैल को ताहा हाइट्स और मौलाना आजाद कॉलेज क्षेत्र में जांच की गई। जिसमें यह पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन बकाया बिल के बलते काटा गया था।

उन्होंने अवैध रूप से दोबारा कनेक्शन जोड़कर बिजली उपयोग जारी रखा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी की श्रेणी में आने से संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

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