छत्रपति संभाजीनगर में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना पड़ा भारी, 14 लोगों वसूला 4700 का जुर्माना

Chhatrapati Sambhajinagar के सिडको N-7 क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण मुहिम चलाकर 14 लोगों पर कार्रवाई की गई और 4,700 रुपये दंड वसूला। अधिकारियों ने दुकानों पर तंबाकू बिक्री नियमों का पालन करने कहा।
तंबाकू कंट्रोल ड्राइव
प्रतीकात्मक तस्वीर
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Tobacco Control Drive: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत छत्रपति संभाजीनगर में जिलास्तरीय क्रियान्वयन टीम, सिडको एन-7 पुलिस थाना व जिला अस्पताल के तंबाकू नियंत्रण कक्ष के अधिकारी, अन्न एवं औषध प्रशासन विभाग के अन्न सुरक्षा अधिकारी, मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सिडको के एन-7 थाना क्षेत्र में मुहिम चलाई।

इस दौरान तंबाकू व तंबाकूजन्य पदार्थ (नियंत्रण) कानून का उल्लंघन करने वाले पान व तंबाकू विक्रेताओं व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 14 लोगों पर कार्रवाई कर 4,700 रुपए दंड वसूला। यह कार्रवाई जिला शल्य चिकित्सक डॉ. कमलाकर मुदखेड़कर, अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉ. भूषणकुमार रामटेके के मार्गदर्शन में व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल येरमे के मार्गदर्शन में चलाई गई।

इसमें अन्न सुरक्षा अधिकारी सुलोचन जाधवर, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ. जावेद कुरैशी, योगेश सोलुंके, लक्ष्मीकांत मालगे, पुलिस उप निरीक्षक एनवी तड़वी, पुलिस हेड कांस्टेबल केवी बोराड़े, मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था विभागीय प्रबंधक अन्नपूर्णा ढोरे संग कर्मचारी शामिल हुए।

बोर्ड लगाकर जानकारी देने की आवश्यकता

तंबाकू व तंबाकू जन्य पदार्थ (बिक्री, विपणन, आवेष्टन विज्ञापन) नियंत्रण कानून 2003 की धारा के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व तंबाकूयुक्त पदार्थ के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हर विक्रेता पर बाध्यता है कि वह दुकान में फलक लगाकर वहां आने वाले 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का तंबाकूजन्य पदार्थ नहीं बेचे जाने की जानकारी दें।

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