

Sambhajinagar Student Accident Case: संभाजीनगर सड़क हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा आकेफा मेहरीन के माता-पिता को मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने 27 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है।
इस फैसले से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ के हस्तक्षेप के बाद दो साल पश्चात पुलिस उपनिरीक्षक संतोष पाटे के खिलाफ दुर्घटना में लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया था।
मृतका आकेफा के पिता मोहम्मद जहीर व माता नसीम बेगम ने एड फैयाज पटेल व सईद शेख के माध्यम से मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में मुआवजे का दावा दायर किया था। 22 अप्रैल 2019 को दोपहर 2 बजे आकेफा अपनी मोपेड से आरेफ कॉलोनी से भडकल गेट की ओर जा रही थी।
इसी दौरान टाउन हॉल फ्लाइओवर पर पीछे से तेज रपतार कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। यह कार पुलिस उपनिरीक्षक पाटे चला रहा था। हादसे में आकेफा को गंभीर सिर की चोट आई व 24 अप्रैल को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई प्रारंभ में सिटी चौक पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, बाद में जांच में सामने आया कि दुर्घटना पुलिस उपनिरीक्षक पाटे ने की थी, बावजूद इसके, उन्हें शुरुआती दौर में क्लीन चिट दे दी गई।
इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में याधिका दायर की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया गया, सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने यह दलील दी कि मृतका नाबालिग थी व बिना लाइसेस वाहन चला रही थी।
हालांकि, पीड़ित पक्ष की ओर से एड पटेल व शैख के तर्क व सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी, वाहन मालिक व चालक को संयुक्त रूप से 27 लाख 560 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।