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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जागा महानगरपालिका प्रशासन, तीन दिन गैप देकर पेयजल आपूर्ति करने का नियोजन शुरु

  • By शफीउल्ला हुसैनी
Updated On: Sep 07, 2022 | 08:33 PM

बंबई उच्च न्यायालय File Photo

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औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) के औरंगाबाद खंडपीठ (Aurangabad Bench) ने मंगलवार को शहरवासियों को तीन दिन गैप देकर पेयजल आपूर्ति (Drinking Water Supply) करने का नियोजन जल्द से जल्द करने के लिए महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) को निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के दूसरे ही दिन ही महानगरपालिका प्रशासन जागा और तीन दिन गैप देकर पेयजल आपूर्ति करने को लेकर नियोजन शुरु किया गया है। महानगरपालिका सूत्रों ने बताया कि आगामी डेढ़ से दो महीने में शहरवासियों को तीन दिन गैप देकर पानी मिलने के आसार है। 

गौरतलब है कि औरंगाबाद खंडपीठ में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवीन्द्र घुगे और न्यायमूर्ति अरुण पेडणेकर ने महानगरपालिका प्रशासन को जल्द से जल्द शहरवासियों को तीन दिन गैप देकर पेयजल आपूर्ति करने का नियोजन करें। सुनवाई के दरमियान महानगरपालिका प्रशासन द्वारा अड़चने रखी गई। इन अड़चनों को अनदेखी करते हुए हाईकोर्ट ने तीन दिन गैप देकर पेयजल आपूर्ति का तत्काल नियोजन करने का निर्देश दिए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पेयजल आपूर्ति विभाग से संबंधित अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश को गंभिरता से लेकर बुधवार से नियोजन शुरु किया है। बल्कि, आगामी डेढ़ से दो महीने में प्रशासन शहरवासियों को तीन दिन गैप देकर पेयजल आपूर्ति करेंगा। महानगरपालिका अधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकाीर ने बताया कि पानी स्टॉक करने की समस्या काफी बिकट है। जरुरी पानी की टंकियों की संख्या में 11 टंकियों की कमी है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तीन दिन गैप देकर पेयजल आपूर्ति का नियोजन शुरु किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा यह नियोजन करते हुए देर रात तक कितने समय तक पेयजल आपूर्ति की जा सकती इस पर भी अभ्यास किया जाएगा। साथ ही टाइम टेबल में भी किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। 

जायकवाडी बांध लबालब होने के बावजूद प्रशासन मजबूर 

मानसून के आगमन के बाद से औरंगाबाद और परिसर में बेहतर बारिश होने से शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाला जायकवाडी बांध पानी से लबालब है। परंतु, वितरण व्यवस्था में कई खामियां होने से शहरवासियों को तीन दिन गैप देकर पेयजल आपूर्ति करना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइप लाइन अंतिम सांसे गिन रही है। जब तक नई पेयजल योजना का काम पूरा नहीं होगा, तब तक प्रशासन के समक्ष हर दिन पेयजल आपूर्ति करना नामुमकिन है। लेकिन, मंगलवार को हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन ने दूसरे दिन से ही तीन गैप देकर पेयजल आपूर्ति करने का नियोजन शुरु किया है।

After the direction of the high court the municipal administration woke up planning to supply drinking water started by giving a gap of three days

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Published On: Sep 07, 2022 | 08:33 PM

Topics:  

  • Mumbai High Court

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