15 वर्ष पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू, BS4 वाहनों पर दोगुना शुल्क

महाराष्ट्र सरकार ने 15 वर्ष पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू किया है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है।
amrawati-392
Published on
Updated on

Amravati News: महाराष्ट्र सरकार ने 15 वर्ष पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स पर्यावरण कर लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बीएस4 और उससे नीचे के वाहनों पर टैक्स की दर दोगुनी कर दी गई है.

यह निर्णय महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है. नए नियम के अनुसार, वाहन की पहली रजिस्ट्रेशन तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के बाद हर 5 साल में ग्रीन टैक्स देना होगा.

टैक्स की राशि वाहन के प्रकार और उत्सर्जन मानकों BS Norms के आधार पर तय की जाएगी. सरकार के इस फैसले से वाहन मालिकों पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में यह निर्णय स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए जरूरी माना जा रहा है.

फोटो ग्रीन टैक्स ग्रीन टैक्स दरें दोपहिया वाहनबीएस6 और ऊपर 2,000 बीएस4 व नीचे 4,000 पेट्रोल वाहन दोपहिया छोड़करबीएस6 और ऊपर 3,000 बीएस4 व नीचे 6,000 डीजल वाहन दोपहिया छोड़करबीएस6 और ऊपर 3,500 रुपयेबीएस4 व नीचे 7,000 रुपयेक्रेन वाहन अधिकतम 30 लाख तक सीमाप्रदूषण पर नियंत्रण

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार ने कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे पुराने वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी.

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com