वरूड में साप्ताहिक बाजार की जमीन को लेकर विवाद, मामला न्यायालय में, फैसले पर टिकी निगाहें

अमरावती जिले के वरूड शहर में साप्ताहिक बाजार की जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक है।
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Amravati District: अमरावती जिले के वरूड शहर में प्रस्तावित साप्ताहिक बाजार के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन कार्यालय द्वारा 24 अप्रैल को धारा 19 के तहत जारी अधिसूचना के बाद इस जमीन को सार्वजनिक परियोजना के लिए अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक है और इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

दूसरी ओर, शहर के बढ़ते विस्तार और जनसंख्या को देखते हुए इस जमीन पर साप्ताहिक बाजार विकसित करने की मांग भी जोर पकड़ रही है. इस मुद्दे को विधायक उमेश उर्फ चंदु यावलकर ने प्रमुखता से उठाया है. उनका कहना है कि यहां नियोजित बाजार बनने से नागरिकों, किसानों और छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा. हालांकि, कुछ जमीन मालिकों और नागरिकों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए न्यायालय में याचिका दायर कर दी है.

इसके चलते अब यह मामला कानूनी प्रक्रिया में है और अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा.किसी का विस्थापन नहीं होगाजानकारी के अनुसार, आरक्षण क्रमांक 07 के तहत गट नंबर 258 की लगभग 22,400 वर्गमीटर 2.24 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के लिए निर्धारित की गई है. प्रस्तावित बाजार में स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस परियोजना से किसी का विस्थापन नहीं होगा.

यह बाजार बनने से किसानों और छोटे व्यापारियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकेगा. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और नगर परिषद के राजस्व में वृद्धि की भी संभावना है. फिलहाल, इस महत्वपूर्ण परियोजना का भविष्य न्यायालय के फैसले पर निर्भर है, जिस पर पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं.