जहरीले पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त कानून बनाने की मांग, जावेद ज़कारिया का बयान
Akola Online Empty Capsules: मुंबई के कथित जहरीले कैप्सूल प्रकरण के बाद शरदचंद्र पवार गुट के प्रदेश संगठन सचिव जावेद ज़कारिया ने ऑनलाइन खाली कैप्सूल और जिंक फॉस्फाइड की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की।
Online Medicine Sales (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)
Akola Online Sales Ban: राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार के प्रदेश संगठन सचिव जावेद ज़कारिया ने मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान सामने आए कथित जहरीले कैप्सूल प्रकरण को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खतरनाक वस्तुओं की बिक्री को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के अनुसार आरोपी ने कथित रूप से लगभग 30 हजार खाली कैप्सूल तथा करीब 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड ऑनलाइन मंगवाया था। यदि जांच में यह तथ्य सही साबित होते हैं, तो यह स्पष्ट करता है कि अत्यंत संवेदनशील एवं विषैले पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ईकॉमर्स कंपनियों के लिए खरीदार की पहचान, खरीद का उद्देश्य और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए।
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मुहर्रम कैप्सूल प्रकरण के बाद ऑनलाइन बिक्री पर उठे सवाल
बड़ी मात्रा में ऐसे उत्पादों की खरीद होने पर संबंधित सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों को स्वतः सूचना देने की व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। ज़कारिया ने कहा कि देश के मेडिकल एवं केमिस्ट संगठनों ने भी लंबे समय से ऑनलाइन दवाओं एवं संवेदनशील चिकित्सा सामग्री की अनियंत्रित बिक्री पर चिंता व्यक्त की है तथा इस विषय पर आंदोलन भी किए हैं।
