

Akola RTE Admission News: अकोला जिले की 170 स्कूलों ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कुल 1883 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। देर रात तक पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहने के कारण यह संख्या 200 स्कूलों तक पहुंचने का अनुमान शिक्षा विभाग ने व्यक्त किया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अनुसार निजी, बिना अनुदानित और स्वयं वित्त पोषित स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाती हैं। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के प्रवेश की पहली चरण प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू हुई। इस चरणमें गैर-सरकारी और स्वयं वित्त पोषित स्कूलों की ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन के लिए संबंधित वेबसाइट पर लिंक सक्रिय किया गया था। 30 जनवरी शाम 6 बजे तक जिले की 170 स्कूलों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया, जिनमें 1883 सीटें आरक्षित रखी गई हैं।
इस दौरान यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी दर्ज न हो। समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरटीई की 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया लागू की जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित स्कूल प्रशासन को निर्धारित समय में गंभीरता से कार्यवाही करनी होगी।
स्कूलों के पंजीकरण के बाद सत्यापन प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बंद पड़ी स्कूलें, अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूलें, अनधिकृत स्कूलें और स्थानांतरित स्कूलों को आरटीई अधिनियम 2026-27 की 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही, स्कूलों को जिस शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त है, वही जानकारी पंजीकरण के समय सही-सही भरी गई है या नहीं, इसकी कड़ी जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित स्कूलों को इस बाबत स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।