अकोला मनपा चुनाव: प्रशिक्षण में गैरहाजिर कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

Akola News: अकोला मनपा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण में गैरहाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रहेंगी।
Akola Municipal Election Election Staff Training
ईवीएम (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Akola Election News: अकोला महानगरपालिका चुनावों के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है। इन सभी का समय पर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने दिए।

6 और 7 जनवरी को अकोला मनपा आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक तथा चुनाव निर्णय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आयोग के सचिव सुरेश काकाणी, पुलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में उक्त निर्देश दिए गए।

मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का निर्देश

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। मतदान केंद्रों पर बिजली, पीने का पानी, छाया, शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जहां संभव हो वहां आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए।

मंगलवार शाम को थमेगा प्रचार

चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकाणी ने बताया कि मनपा चुनावों का प्रचार 13 जनवरी को शाम 5:30 बजे समाप्त होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित माध्यमों सहित किसी भी प्रसार माध्यम से चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। प्रचार समाप्त होने के बाद मुद्रित माध्यमों की विज्ञापन पूर्व-प्रमाणन या अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस संबंध में विस्तृत प्रावधान राज्य चुनाव आयोग के 9 अक्टूबर 2025 के ‘चुनाव प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम नियंत्रण व विज्ञापन प्रमाणन आदेश, 2025’ में स्पष्ट किए गए हैं।

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