अब मसाला कंपनियों की बारी, अकोला में FDA की बड़ी कार्रवाई, दो कंपनियों से 4.35 लाख रुपए का स्टॉक जब्त

Akola Spice Manufacturers Raid: अकोला के MIDC क्षेत्र में FDA ने दो मसाला कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए 4,35,300 रुपए का मसाला स्टॉक जब्त किया। राजकुवर ट्रेडर्स को नोटिस जारी किया गया।
akola fda action spice firms stock seized license suspended
अकोला मसाला कंपनी पर छापा(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • अकोला के MIDC क्षेत्र की दो मसाला फर्मों से कुल 4,35,300 रुपए का मसाला स्टॉक जब्त किया गया।

  • फर्म से 3,82,800 रुपए का माल जब्त कर कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया।

  • फर्म से 210 किलोग्राम मसाला स्टॉक जब्त किया गया, जिसकी कीमत 52,500 रुपए बताई गई।

Akola FDA Action: अकोला के एमआईडीसी क्षेत्र में मसाला उत्पादन करने वाली दो फर्मों पर अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) की टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान दोनों फर्मों से कुल 4 लाख 35 हजार 300 रु. का मसाला स्टॉक जब्त किया गया। इनमें से एक फर्म का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया, जबकि दूसरी फर्म को कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। स्वच्छता से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की गई।

राजकुवर ट्रेडर्स से 3.82 लाख का माल जब्त एफडीए की टीम ने एमआईडीसी फेज-3 में कुंभारी के पास स्थित मे. राजकुवर ट्रेडर्स की जांच की। इस दौरान काला मसाला (सुगरण) और धनिया पाउडर के नमूने लिए गए। लेबल संबंधी खामियां पाए जाने पर शेष स्टॉक सहित 3 लाख 82 हजार 800 रुपए का माल जब्त किया गया। साथ ही फर्म को क कारोबार बंद करने की नोटिस दी गई।

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अकोला मसाला कंपनी पर छापा(सोर्सः सोशल मीडिया)

आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई

मसाला उत्पादकों को कुछ दिन पहले ही खाद्य एवं औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे ने नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी थी। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। आयुक्त तुकाराम मुंडे और अमरावती के सह आयुक्त सचिन केदारे के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त देवानंद वीर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र सोलंके और किशोर बोरचाटे ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

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टोपली एंड सन्स का लाइसेंस

निलंबित एमआईडीसी फेज-4 स्थित मे. टोपली एंड सन्स में भी जांच की गई। यहां मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काला मसाला, काला मसाला मुस्कान, काला - वाटण मसाला और स्पेशियल प्याज-लहसुन मसाला सहित कुल 210 किलोग्राम स्टॉक जब्त किया गया। इसकी कीमत 52 हजार 500 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान फर्म का खाद्य कारोबार लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया।

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जांच में नियमों के कई उल्लंघन उजागर

जांच के दौरान खाद्य पंजीकरण और लाइसेंस, तकनीकी कर्मचारी तथा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) योजना से संबंधित कमियां सामने आई। कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाणपत्र और खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थीं। पेस्ट कंट्रोल, साफ-सफाई, पहले आए माल का पहले उपयोग (फीफो) तथा कच्चे खाद्य पदार्थों के रिकॉर्ड में भी खामियां पाई गई।

इसके अलावा, कर्मचारियों के सिर पर टोपी नहीं थी। कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थ जमीन पर रखे गए थे तथा खिड़कियों पर बारीक जाली नहीं थी। पैकिंग सामग्री के फूड ग्रेड प्रमाणपत्र और स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। इन खामियों को खाद्य सुरक्षा नियमों के शेड्यूल 4 के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया गया।

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