अकोला जिला प्रशासन का अल्टीमेटम, अक्षय तृतीया पर बाल विवाह करने वालों को 2 साल की जेल और 2 लाख जुर्माना

Akshaya Tritiya News: अकोला जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। दोषियों को 2 साल की जेल होगी। सूचना देने के लिए 1098 या 112 नंबर जारी किए गए हैं।
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Akola Varsha Meena: अकोला अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जिले में अनेक विवाह समारोह आयोजित होते हैं। इस दौरान बाल विवाह होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसी कारण जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने सभी विभागों, ग्रामस्तरीय समितियों और नागरिकों से अपील की है कि जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जाए।

जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने स्पष्ट किया कि यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम या लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है तो वह विवाह बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसे विवाह अवैध हैं और इसमें शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कानून के तहत दोषियों को दो लाख रुपये जुर्माना और दो वर्ष का सश्रम कारावास हो सकता है। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने कहा कि अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर समाज को सही दिशा देने के लिए बाल विवाह रोकना अत्यंत आवश्यक है। सभी नागरिकों को सहयोग कर अकोला जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रशासन ने धर्मगुरुओं से भी अपील की है कि वे धार्मिक स्थलों पर बाल विवाह रोकने के लिए विशेष ध्यान दें और समाज को जागरूक करें।

जिम्मेदारी और निगरानी

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसेवक बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी निभाएंगे। ग्राम बाल संरक्षण समितियों के अध्यक्ष सरपंच होंगे और पुलिस पाटील सदस्य रहेंगे। विवाह आयोजकों, मंगल कार्यालय संचालकों, वाजंत्री, पुजारियों और मातापिता को बच्चों की उम्र की जांच करनी होगी

सूचना देने की व्यवस्था

यदि किसी विवाह में बाल विवाह होने की जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस विभाग का टोलफ्री नंबर 112 पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि बाल विवाह हुआ तो विवाह समारोह में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।

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