

अकोला. राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के निर्देशानुसार 12 जून को विश्व बाल मजदूर विरोधी दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर सहायक कामगार आयुक्त राजे गुल्हाने ने सभी दूकानों, होटल, व्यापारी संस्थाओं व कारखानों से मालिकों से अपील की है कि वे 14 साल के कम उम्र वाले बच्चों को मजदूर के रूप में न रखें तथा खतरे की आशंका वाले व्यवसायों व प्रक्रियाओं से संबंधित उद्योग मालिकों से अपील की है कि वे 18 साल से कम उम्र वाले नाबालिग किशोरों को नौकरी पर न रखें. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों के संगठनों से आग्रह किया गया है कि वे इस विषय में जनजागरण करें.
कामगार अधिकारी कार्यालय के कार्यक्षेत्र में पिछले एक साल में 31 छापा मुहिमों के माध्यम से 508 आस्थापनाओं में छापे मारकर 18 बच्चों व किशोर मजदूरों को मुक्त कराया गया व संबंधित 9 आस्थापनाओं के मालिकों के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज कराए गए. उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रों के मजदूर संगठनों व एनजीओ से कहा गया है कि यदि कहीं बाल मजदूर कार्य करते हुए पाए जाएं तो इस बात की जानकारी टोल फ्री क्रमांक 1098 के जरिए दर्ज कराएं.