Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • गुरु, 18 जून 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

MP News: बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई; 90 दिन की समय-सीमा पर उठे सवाल

MP High Court On Nirmala Sapre Case: बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल केस में एमपी हाईकोर्ट में आज महा-सुनवाई, 720 दिन की देरी पर कोर्ट नाराज, उमंग सिंघार से मांगे भाजपा सदस्यता के सबूत।

  • Reported By: सुधीर दंडोतिया | Edited By: सजल रघुवंशी
Updated On: Jun 18, 2026 | 05:57 PM

निर्मला सप्रे केस (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Nirmala Sapre Defection Case: मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के कथित दलबदल का मामला एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक गलियारों में गरमा गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा दायर की गई याचिका पर आज गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है।

इस याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) का हवाला देते हुए निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई है।

720 दिन से अधिक का समय बीतने पर कोर्ट नाराज

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दलबदल से जुड़े मामलों में निर्णय लेने के लिए तय की गई 90 दिनों की समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया था। अदालत ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि इस मामले में निर्धारित समय से कहीं ज्यादा यानी 720 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। इस पर राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत को आश्वस्त किया था कि विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) इस मामले की विधिवत सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता द्वारा जो भी साक्ष्य (सपूत) सौंपे गए हैं, उनकी जांच प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

सम्बंधित ख़बरें

भोपाल के MP नगर में खौफनाक मंजर, नौकरी से निकालने पर हाई-टेंशन लाइन के नंगे तारों पर दौड़ने लगा युवक- VIDEO

नाबालिक प्रेमिका से शादी करने 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी; प्रशासन की समझाइश के बाद नीचे उतरा- VIDEO

इंदौर में CM को रोककर रो पड़ी महिला, मुआवजा से जुड़ा हुआ था मामला; मुख्यमंत्री ने ऑन-स्पॉट की कार्रवाई

मुरैना में टला बड़ा हादसा, रेत से भरा डंपर ट्रांसफॉर्मर के खंभे से टकराया; धंसा फुटपाथ और पलट गया वाहन

मैं कांग्रेस में ही हूँ- विधायक का दावा

इस पूरे कानूनी विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पिछली सुनवाई के दौरान खुद विधायक निर्मला सप्रे ने हाईकोर्ट के सामने यह बयान दिया कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है और वह अब भी कांग्रेस की ही प्राथमिक सदस्य हैं। कोर्ट ने उनके इस बयान को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड पर ले लिया है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता उमंग सिंघार को यह साबित करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि निर्मला सप्रे ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण की है। कोर्ट ने इसके लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा विवाद?

निर्मला सप्रे ने साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। हालांकि, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 5 मई को वह अचानक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा के एक मंच पर नजर आईं, जिसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की खबरें और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं।

यह भी पढ़ें: स्कूल चले हम अभियान: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दी छात्राओं के सपनों को नई उड़ान

सदस्यता रद्द करने की याचिका

इसके बाद 5 जुलाई 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने सप्रे की सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई थी। जब स्पीकर स्तर पर इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका, तो सिंघार ने नवंबर 2024 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज होने वाली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने क्या नए सबूत पेश करते हैं।

Nirmala sapre defection case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 18, 2026 | 05:57 PM

Topics:  

  • Congress
  • Madhya Pradesh
  • MP News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.