बिना अनुमति चल रही हाउस पार्टी पर पुलिस का छापा, 5 आयोजकों पर केस दर्ज

Indore Police Action: इंदौर पुलिस ने लसुडिया थाना इलाके में बिना अनुमति आयोजित एक हाउस पार्टी पर छापा मारकर आयोजको के खिलाफ केस दर्ज किया है, आयोजकों ने बिना अनुमति के पार्टी का आयोजन किया था ।
Indore Police conducting action against an unauthorized party at a rented Airbnb property in Lasudia, where five organisers were booked for holding an event without permission.
इंदौर लसुडिया थाना (फोटो सोर्से - नवभारत )
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Indore Illegal House Party: इंदौर में बिना अनुमति आयोजित किए जा रहे एक निजी इवेंट पर लसूड़िया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्टी को बंद कराया और आयोजकों पर पुलिस आयुक्त के आदेशों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया।

बिना अनुमति भीड़ एकत्रित कर हो रही थी हाउस पार्टी

इंदौर पुलिस को 27 जून 2026 को सूचना मिली थी कि भवंस स्कूल के पास स्थित तुलसी नगर क्षेत्र के एक मकान में बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां करीब 25 से 30 युवक-युवतियां पार्टी में शामिल मिले। पुलिस ने मौके पर मौजूद आयोजकों से पूछताछ की तो उनकी मामले का खुलासा हुआ ।

एयर बीएनबी से किराए पर लिया था मकान

पूछताछ में आयोजकों ने बताया कि पार्टी के लिए मकान एयर बीएनबी के माध्यम से किराए पर लिया गया था। हालांकि, आयोजन के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार यह पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेशों का सीधा उल्लंघन है।

मकान मालिक की भी सामने आई लापरवाही

जांच के दौरान मकान उपलब्ध कराने वाले नमन पांडे से पूछताछ की गई। पुलिस को पता चला कि उन्होंने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई थी, जो निर्धारित नियमों के विपरीत है।

अलग अलग धाराओं में दर्ज हुआ मामला

नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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इंदौर पुलिस ने जारी किये है पार्टी के लिए नियम

इंदौर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, पार्टी या इवेंट के आयोजन से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। साथ ही मकान किराए पर देने वाले लोग भी किरायेदारों की जानकारी नियमानुसार संबंधित थाना पुलिस को उपलब्ध कराएं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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