Indore News: टैंकर का बिल पास करने के बदले मांगी 6 हजार की रिश्वत, 5 हजार लेते नगर निगम का उपयंत्री ट्रैप

Indore Lokayukta Action: इंदौर में लोकायुक्त ने नगर निगम के जोन 13 में पदस्थ उपयंत्री हर्ष गहलोत को टैंकर का बिल पास कराने के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया।
Indore Lokayukta Trap sub Engineer Harsh Gehlot
उपयंत्री हर्ष गहलोत को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया।फोटो सोर्स - सोशल मीडिया
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Highlights :

  • इंदौर में टैंकर का बिल पास कराने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में नगर निगम का उपयंत्री ट्रैप।

  • जोन क्रमांक 13 में पदस्थ हर्ष गहलोत को 5 हजार रुपये लेते पकड़ा गया।

  • लॉग बुक सत्यापन और बिल पास कराने के बदले 6 हजार रुपये मांगने का आरोप।

Indore Lokayukta Bribery Case : इंदौर में नगर निगम के टैंकर का बिल पास कराने के बदले रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने नगर निगम के जोन क्रमांक 13 में पदस्थ उपयंत्री हर्ष गहलोत को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया। कार्रवाई चाणक्यपुरी चौराहे पर हनुमान मंदिर के सामने की गई। मामले में लोकायुक्त की आगे की कार्रवाई जारी है।

3 महीने का 1 लाख 12 हजार 500 रुपये का बिल लंबित

मामले में शिकायतकर्ता सोहेल पटेल निवासी नायता मुंडला इंदौर ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक उन्होंने अपना पानी का टैंकर नगर निगम में अटैच कराया था। टैंकर के 3 महीने का कुल 1 लाख 12 हजार 500 रुपये का भुगतान बाकी था। बिल पास कराने के लिए लॉग बुक का सत्यापन किया जाना था।

6 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत

इंदौर शहर में सोहेल पटेल का आरोप था कि लॉग बुक का सत्यापन कर बिल पास कराने के बदले उपयंत्री हर्ष गहलोत उनसे 6 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने मामले का सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने के बाद टीम ने रिश्वत लेते हुए उपयंत्री को पकड़ने की योजना बनाई।

5 हजार रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ा

इंदौर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए उपयंत्री हर्ष गहलोत को शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये लेते हुए ट्रैप किया। ये कार्रवाई चाणक्यपुरी चौराहे पर हनुमान मंदिर के सामने की गई। शिकायत में 6 हजार रुपये मांगने का आरोप था जबकि ट्रैप कार्रवाई के दौरान 5 हजार रुपये लेते हुए पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

लोकायुक्त के अनुसार आरोपी उपयंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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