राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 25 लाख के चेक बाउंस केस में महू कोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिए निर्देश

Rajpal Yadav Arrest Warrant : एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में महू कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मुंबई पुलिस को अगली पेशी से पहले कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।
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राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारीफोटो सोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights:

  • राजपाल यादव के खिलाफ महू कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

  • 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में कार्रवाई।

  • लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने पर अदालत का सख्त रुख।

  • मुंबई पुलिस को गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश।

Mhow Court Orders Mumbai Police to Arrest Rajpal Yadav : बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महू कोर्ट ने 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने और पहले जारी जमानती वारंट के बाद भी अदालत में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने यह सख्त कदम उठाया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी की अदालत ने मुंबई पुलिस को अगली पेशी से पहले वारंट की तामीली कराकर राजपाल यादव को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

25 लाख रुपये के लेनदेन से जुड़ा है मामला

यह प्रकरण महू निवासी फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की ओर से दर्ज कराया गया है। शिकायत के मुताबिक, राजपाल यादव ने उनसे 25 लाख रुपये लिए थे। इस लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों के बीच अनुबंध हुआ था। तय समय पर रकम लौटाने के लिए राजपाल यादव ने पोस्ट डेटेड चेक दिए थे, लेकिन निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया।

बैंक में चेक लगाने पर हुए बाउंस

फरियादी पक्ष के अनुसार, रकम वापस नहीं मिलने पर प्रकाश जाजू ने चेक बैंक में लगाए, लेकिन वे बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत महू न्यायालय में मामला दर्ज कराया। इसी प्रकरण में अदालत में सुनवाई चल रही है।

पहले जमानती वारंट के बाद भी पेश नहीं हुए

मामले की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव लगातार अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद पहले उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। फरियादी पक्ष के अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल के मुताबिक, राजपाल यादव ने मुंबई पुलिस के सामने पेश होकर तय तारीख पर अदालत में उपस्थित होने और जमानत कराने का भरोसा दिया था, लेकिन निर्धारित समय पर न तो उन्होंने जमानत कराई और न ही कोर्ट में पेश हुए।

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मुंबई पुलिस को गिरफ्तारी कर पेश करने के निर्देश

लगातार अनुपस्थिति के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। मुंबई पुलिस को निर्देशित किया गया है कि अगली पेशी से पहले वारंट की तामीली कराकर राजपाल यादव को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मामले में फरियादी की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल के साथ अधिवक्ता अंकित विक्की परदेशी और अनुराग शर्मा पैरवी कर रहे हैं।