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ट्रेन की चेन खींची तो खैर नहीं! भोपाल रेल मंडल ने 440 लोगों को दबोचा; दर्ज किए केस

Chain Pulling Action: मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन पुलिंग करने वाले 440 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: May 05, 2026 | 08:12 PM

प्रतीकात्म इमेज (सोर्स- एआई जनरेटेड)

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Bhopal Railway Division Chain Pulling Action: मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल में रेल यातायात को निर्बाध गति से जारी रखने के लिए रेल प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं। चेन पुलिंग करने वाले 440 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। रेल प्रशासन की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि रेल सुरक्षा और संचालन में व्यवधान को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं।

अलार्म चेन का गलत उपयोग न केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्‍त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर एक वर्ष तक कारावास या एक हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

440 मामले किए दर्ज

भोपाल मंडल द्वारा इस वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल, 2026 में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 440 मामले दर्ज कर न्‍यायालय के माध्‍यम से 62,150 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। भोपाल मंडल सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है।

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‘बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें’

इन्हीं प्रयासों के क्रम में, मंडल के वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने वालों के विरुद्ध निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों से कहा कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से ट्रेन की समय पालनता प्रभावित होती है, अन्य यात्रियों को परेशानी होती है, और रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है।

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सौरभ कटारिया ने क्या बताया?

पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिले और अलार्म चेन-पुलिंग जैसी घटनाओं को कड़े कदमों से रोका जा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि कार्रवाई के बाद चेन पुलिंग की घटना कितनी कम होती हैं।

Railway division action against alarm chain pulling 440 cases filed

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Published On: May 05, 2026 | 08:12 PM

Topics:  

  • Bhopal News
  • Madhya Pradesh

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