

Bhopal Police News : भोपाल में पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा सहित आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। अब शहर के सबसे व्यस्ततम इन क्षेत्रों के चौराहों पर धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
आदेश में कहा गया है कि ये चौराहे शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित हैं और यहां से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए आवागमन होता है। इन जगहों पर धरना-प्रदर्शन या आंदोलन होने से यातायात बाधित होता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।
पुलिस की माने तो , अक्सर इन स्थानों पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाती है, लेकिन यहां कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है।
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान इन स्थानों पर किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यहां भी पढ़ें- Bhopal में पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत का सनसनीखेज खुलासा, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।