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हाईकोर्ट ने ED अफसरों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब
Ranchi Police: झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार के साथ ईडी ऑफिस में कथित तौर पर मारपीट के मामले में रांची पुलिस की जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
- Written By: अर्पित शुक्ला

रांची हाईकोर्ट
Ranchi High Court News: झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार के साथ ईडी ऑफिस में कथित तौर पर मारपीट के मामले में रांची पुलिस की जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने ईडी की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच के नाम पर किसी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में बाधा नहीं डाली जा सकती। कोर्ट ने माना कि मौजूदा हालात में ईडी के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई से केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर रांची पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगाई गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि ईडी अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले प्रतिवादी संतोष कुमार को दस दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश
कोर्ट ने ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ, बीएसएफ या किसी अन्य अर्धसैनिक बल को सौंपने का आदेश दिया है। इसके अलावा, एसएसपी रांची को ईडी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के इस आदेश से ईडी के उन दो अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने ईडी को अपने कार्यालय से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
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ईडी ने दायर की थी याचिका
दरअसल, ईडी ने गुरुवार को रांची स्थित अपने कार्यालय में झारखंड पुलिस द्वारा की गई जांच और कथित छापेमारी जैसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी की ओर से दाखिल याचिका में पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई है। याचिका में रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और राज्य पुलिस की जांच पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है।
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गौरतलब है कि इस विवाद की शुरुआत पेयजल स्वच्छता विभाग (पीएचईडी) के कर्मचारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से हुई थी। संतोष कुमार ने आरोप लगाया था कि 12 जनवरी को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की गई। इस शिकायत के आधार पर रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद ईडी और राज्य पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई।– एजेंसी इनपुट के साथ
Jharkhand high court stays ranchi police investigation and action against ed officials
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