राज्यसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल, अपमान करने पर मिलेगी 3 साल की सजा

Vande Mataram Bill: राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026' पास। अब 'वंदे मातरम्' का अपमान करने या रुकावट डालने पर होगी 3 साल की जेल या जुर्माना। जानिए नए कानून के प्रावधान।
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राज्यसभा (सौजन्य-सोशल मीडिया)
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Vande Mataram Bill Passed in Rajya Sabha: राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित हो गया है। इस संशोधन के तहत ‘वंदे मातरम्' के अपमान से जुड़े नियमों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। इस नए कानून के लागू होने के बाद अगर कोई भी जानबूझकर 'वंदे मातरम्' का अपमान करता है या फिर राष्‍ट्रीय गीत में रुकावट डालता है तो उसको 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

वंदे मातरम बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बिल में किया गया संशोधन केवल एक विधायी बदलाव नहीं है। मंत्री ने कहा कि ये भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत तथा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दिखाता है।

वंदे मातरम् का सम्मान, भारत का अभिमान

भाजपा सांसद विनोद तावड़े ने एक्‍स पर पोस्‍ट कर कहा कि वंदे मातरम् का सम्मान, भारत का अभिमान। उन्होंने कहा कि जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी, प्रेरणा दी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया, उस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गर्व के साथ पुण्य स्मरण करना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है।

विनोद तावड़े ने आगे कहा कि आज राज्यसभा में पारित हुआ 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने का मोदी सरकार के संकल्प को दिखाता है।

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास

इससे पहले लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। जिसके बाद लेकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि बच्चों को इडियट्स कहना गलत है। राहुल को FOMO हो गया है। राहुल गांधी पर जितेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि वे पीएम न बन सके तो वहां धरना किया। उन्होंने ये भी साफ किया कि प्रदर्शन में गोली नहीं चली। राहुल के शब्द असंसदीय हैं। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उनमें अनुभव का अभाव है। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का आदेश गृहमंत्री नहीं देते। गोली चलाने का आदेश एसडीएम, डीएम देते हैं।

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