- Hindi News »
- India »
- Supreme Court Ruling On Waqf Act 2025 No Stay On Law Non Muslim Members Allowed
वक्फ संशोधन कानून पर आया ‘सुप्रीम’ फैसला, “इस्लाम के अनुयायी” वाली शर्त पर रोक, जानिए SC ने क्या कहा
Supreme Court ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा।
- Written By: प्रतीक पाण्डेय

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- सोशल मीडिया
Supreme Court Waqf Law Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाया। धारा 3(ग), 3(घ), 3(ङ) पर लगी रोक; कोर्ट ने कहा कि पूरे अधिनियम को रोका नहीं जा सकता, CEO मुस्लिम हो यह कोशिश होनी चाहिए। इसके साथ ही कई अहम बातें कही गईं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने कुछ विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई है, जिनमें से एक यह शर्त थी कि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी रहा हो। यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति वास्तव में इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर रोक से इनकार
प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 22 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जिन धाराओं पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें फिलहाल के लिए निलंबित किया जा रहा है।
सम्बंधित ख़बरें
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय थेरेपिस्ट की घिनौनी करतूत, 61 महिलाओं से की दरिंदगी, अब हुई 14 साल की जेल
अजब चोर की गजब दास्तां! कांग्रेस दफ्तर से उखाड़ ले गए 73 नल, फर्श पर लिख छोड़ा ‘आई लव यू’ मैसेज
इन्हें सरकारी नौकर नहीं ‘धनकुबेर’ कहिए! बिहार के इंजीनियर के घर छापेमारी में मिली अकूत संपत्ति, अफसर भी चकराए
33 से बढ़ाकर 37 हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, राष्ट्रपति मुर्मु ने दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3(ग), 3(घ), और 3(ङ) पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं, वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो, यह पद मुस्लिम व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने उस संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें गैर-मुस्लिम को भी सीईओ बनाया जा सकता है।
क्या थी याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां
याचिकाकर्ताओं ने संशोधित अधिनियम की कई धाराओं को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि:
- वक्फ से संपत्ति हटाने का प्रावधान बहुत व्यापक है और इसका दुरुपयोग संभव है
- जिला कलेक्टर को यह अधिकार देना कि वह वक्फ संपत्ति को सरकारी जमीन घोषित कर सके, संविधान के खिलाफ है
- वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल की सदस्यता केवल मुस्लिमों तक सीमित रहनी चाहिए
- सीईओ पद पर गैर-मुस्लिम की नियुक्ति इस्लामी सिद्धांतों और परंपराओं के खिलाफ है
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कानून इतिहास और संविधान दोनों से विपरीत दिशा में है। उन्होंने इसे गैर-न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वक्फ संपत्तियों को नियंत्रण में लेने की कोशिश बताया।
सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और यह संविधान के अनुरूप है। सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ इस्लामी परंपरा से जुड़ा है लेकिन यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे धार्मिक अधिकार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें: …ये खुद को हिन्दु नहीं मानते, सिद्धारमैया के फैसले से बवंडर; मंत्री बोले- धर्म वाले कॉलम में अन्य
एआईएमपीएलबी की प्रतिक्रिया
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाएगा, और वैसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि हमें राहत मिली है, आगे की प्रक्रिया का भी स्वागत करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अप्रैल में संसद से पारित किया गया था और 8 अप्रैल को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसके तुरंत बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं। कोर्ट ने लगातार तीन दिन सुनवाई की और अब अंतरिम आदेश दिया है।
Supreme court ruling on waqf act 2025 no stay on law non muslim members allowed
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Birthday Horoscope: आज जन्मे बच्चों का कैसा होगा भविष्य? जानें कैसा होगा आगामी वर्ष व करियर
May 18, 2026 | 06:14 AMNagpur Weather: नागपुर में आज पारा 45 डिग्री के पार, भीषण लू और एक्सट्रीम UV इंडेक्स को लेकर अलर्ट जारी
May 18, 2026 | 06:05 AMMaharashtra Weather: एक तरफ भीषण लू का प्रकोप तो दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट, आज कैसा रहेगा महाराष्ट्र का मौसम?
May 18, 2026 | 05:50 AMAaj Ka Rashifal: सोमवार को मकर और वृश्चिक राशि वालों को होगा बंपर लाभ, जानिए सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल
May 18, 2026 | 12:10 AMIPL 2026: राजधानी में DC की बादशाहत, राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से चटाई धूल, अक्षर पटेल ने खेली कप्तानी पारी
May 17, 2026 | 11:34 PMइंडोनेशिया में फिर फटा ज्वालामुखी, आसमान में 5,000 मीटर ऊपर तक उड़ा राख का गुबार; हाई अलर्ट जारी
May 17, 2026 | 10:57 PMकोलकाता के पार्क सर्कस में भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों के पथराव में 3 पुलिस घायल; मौके पर सुरक्षाबल तैनात
May 17, 2026 | 10:55 PMवीडियो गैलरी

लखनऊ में भारी बवाल, वकीलों के अवैध चैंबरों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, पुलिस ने की लाठीचार्ज, देखें VIDEO
May 17, 2026 | 01:25 PM
शिक्षामंत्री फुंकवाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री…बिहार सरकार पर तेजस्वी का तंज, बोले- सरकार ने जनता को ठगा
May 17, 2026 | 01:09 PM
आग का गोला बनी राजधनी एक्सप्रेस! थर्ड AC और SLR कोच जलकर खाक, देखें कैसे बची 68 यात्रियों की जान- VIDEO
May 17, 2026 | 12:54 PM
मेरे लिए बेहद लकी है गोवा…अरविंद केजरीवाल ने बताया कैसे गोवा पहुंचते ही पलट गई शराब घोटाले की बाजी! VIDEO
May 17, 2026 | 12:17 PM
16 मई को ठप हो जाएगी दिल्ली-मुंबई? डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों का फूटा गुस्सा, देशव्यापी बंद का ऐलान
May 16, 2026 | 01:25 PM
उनकी पूरी जिंदगी अदालतों के…ममता बनर्जी पर भाजपा नेता का तीखे वार, बोले- चुनावी हिंसा की पुरानी परंपरा बदली
May 16, 2026 | 01:06 PM














