CJP प्रोटेस्ट पर रोक लगाने से SC का इनकार, 26-27 अक्टूबर को सुनवाई, बोले- समझदारी से काम लें

Delhi CJP Protest Ban Petition: सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 या 27 अक्टूबर को तय की।
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सुप्रीम कोर्टफाइल फोटो
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Highlights:

  • सुप्रीम कोर्ट ने CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश नहीं दिया।

  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 या 27 अक्टूबर को तय की।

  • CJP ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।

Supreme Court on CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें त्योहारी सीजन के दौरान मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में तुरंत कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि "समझदारी से काम लिया जाएगा।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन, मूंगफली भेजने की घटना और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं।

तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, "हमें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। छोटे दुकानदार इन्हीं दिनों अपनी आजीविका कमाते हैं। हम उन परेशानियों और कठिनाइयों से वाकिफ हैं, जिनका सामना इस फैसले की वजह से पूरे परिवारों को करना पड़ेगा।"

न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की, "कोई विरोध करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है, और कोई कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं।" कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर इस स्थिति के कारण व्यापार में नुकसान होता है, तो वह अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है।

सेंट्रल पार्क को बंद करने का निर्देश

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "अगर व्यापार का नुकसान होता है, तो हम अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। जब ऐसी स्थिति आएगी, तब हम इस पर विचार करेंगे।"

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि NDMC ने गुरुवार देर रात सेंट्रल पार्क को बंद करने का निर्देश जारी किया, जिससे वहां होने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गईं।

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26 या 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई

इसके जवाब में, न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अगर NDMC का कदम अनुचित या बहुत कठोर पाया जाता है, तो कोर्ट के पास जनहित में हस्तक्षेप करने और मुआवजे से जुड़े कानून के तहत कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। पीठ ने सुझाव दिया कि अब इस याचिका को 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक नेता, अभिजीत दिपके ने देशभक्तों से अपील की है कि वे शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज के साथ इकट्ठा हों। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को "तिरंगा फहराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया है।"

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न्यायिक हिरासत में सौरव और आशुतोष

बुधवार को, 'पीस बॉन्ड' का उल्लंघन करने और जबरन जंतर-मंतर में घुसने के आरोप में सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इसी दिन अभिजीत दिपके ने सेंट्रल पार्क में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया था। जंतर-मंतर को अब उन जगहों की सूची से हटा दिया गया है, जिन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए तय किया गया था।

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