कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव मामला
बेंगलुरु: सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड अभिनेत्री हर्षवर्धनी रान्या उर्फ रान्या राव ने सोना खरीद के लिए हवाला का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने विशेष अदालत के समक्ष यह दलील दी। अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों की विस्तृत सुनवाई के बाद अभिनेत्री की जमानत याचिका पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया।
रान्या ने हवाला की बात स्वीकारी
अभियोजन पक्ष के अनुसार राव ने सोने की खरीद के लिए हवाला का प्रयोग करने की बात स्वीकार की है। यह अभिनेत्री के खिलाफ दर्ज मामले को और मजबूत करता है। सुनवाई के दौरान राव की अधिवक्ता किरण जावली ने उनकी रिहाई के लिए दलील पेश कीं, जबकि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की अधिवक्ता मधु राव ने धन के अवैध हस्तांतरण में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका होने का साक्ष्य कोर्ट में दिया है।
कानूनी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 को लागू किया है, जो न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या के पास से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 मार्च को दुबई से लौटते समय 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया।
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डीआरआई ने बताया कि सोना जब्त करने के बाद उनके आवास पर पुलिस की टीम भेजकर तलाशी ली गई थी। उन्होंने बताया कि यहां से अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा भी बरामद की थी। डीजीपी रैंक के अधिकारी को कर्नाटक सरकार ने अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया और सोने की तस्करी मामले के संबंध में उनसे पूछताछ शुरू की। अभिनेत्री रान्या राय की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं।