Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

राजीव गांधी हत्या मामला: रिहाई के बाद एजी पेरारिवलन और उनकी मां ने अपने आवास पर बांटी मिठाई

  • Written By: किर्तेश ढोबले
Updated On: May 18, 2022 | 05:09 PM

Photo: @Twitter

Follow Us
Close
Follow Us:

तमिलनाडु: देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्या मामले (Rajiv Gandhi Murder)में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन (AG Perarivalan) को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। जिसके बाद उन्होंने और उनकी मां अर्पुथम्मल ने आज(बुधवार को) तमिलनाडु के तिरुपत्तूर के जोलारपेट्टई स्थित अपने आवास पर मिठाई बांटी है। बता दें कि, पेरारिवलन पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक है।

31 सालों से थे जेल में बंद

इससे पहले आज देश की शीर्ष अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi Murder) के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि, 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 11 जून 1991 को पेरारिवलन को इस मामले गिरफ्तार किया गया था।  पेरारिवलन पिछले 31 सालों से जेल में बंद है।

Tamil Nadu | AG Perarivalan & his mother Arputhammal distributed sweets at their residence in Jolarpettai, Tirupattur earlier today. Supreme Court ordered his release today. He's one of the convicts serving life imprisonment in connection with ex-PM Rajiv Gandhi's assassination. pic.twitter.com/d5Mrc1lRCG — ANI (@ANI) May 18, 2022

दया याचिका

बता दें कि पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का एक फैसला लिया था, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया था, जो कि संविधान के खिलाफ है। बीते 11 मई को हुई सुनवाई में केंद्र ने पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया था।

सम्बंधित ख़बरें

28 January History: अमेरिका का अंतरिक्ष यान चैलेंजर दुर्घटनाग्रस्त, सभी सात अंतरिक्षयात्रियों की मौत

पूर्व पीएम राजीव गांधी मर्डर केस के दोषी संथान की मौत, आया था कार्डिएक अरेस्ट

सात लोगों को ठहराया गया था दोषी 

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था और सभी को मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन साल 2014 में शीर्ष अदालत ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। जिसके बाद 2016 और 2018 में जयललिता और एके पलानीसामी की सरकार ने इन दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी। लेकिन उनके बाद के राज्यपालों ने इसका पालन नहीं किया। दोषियों ने लंबे समय तक दया याचिका पर फैसला नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 

जनसभा के दौरान राजीव गांधी पर किया गया था आत्मघाती हल्ला 

जानकारी के लिए बता दें कि, 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था। यह एक बड़ा और खतरनाक आत्मघाती हमला था। बम धमाके के लिए इस्तेमाल की गई दो 9 वोल्‍ट की बैटरी खरीद कर मास्‍टरमाइंड शिवरासन को पेरारिवलन ने ही दिया था। पेरारिवलन को साल 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। हालाँकि बाद में साल 2014 में इस मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।

Rajiv gandhi assassination case ag perarivalan and his mother distributed sweets at their residence after their release

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 18, 2022 | 05:09 PM

Topics:  

  • Rajiv Gandhi assassination case

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.