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आज NEET पर चल रही सुनवाई, बोले CJI- अगर पेपर लीक साबित हुआ तो दोबारा परीक्षा कराएंगे

नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हो रही है। अदालत से मांग की गई है कि कथित पेपर लीक को देखते हुए फिर से एग्जाम करवाए जाएं। कोर्ट ने कहा अगर याचिकाकर्ता यह साबित कर देते हैं कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई तभी री-एग्जाम का आदेश दिया जा सकता है।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Jul 18, 2024 | 02:52 PM
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नई दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 को नए सिरे से कराने के लिए यह ठोस आधार होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। कोर्ट ने कहा अगर याचिकाकर्ता हमारे सामने यह साबित कर देते हैं कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई तभी री-एग्जाम का आदेश दिया जा सकता है।

आज भारत के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विवादों में घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई शुरू की। इस बाबत बेंच ने कहा कि इसके ‘सामाजिक प्रभाव’ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी से जुड़ी याचिकाओं से पहले सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी और कहा, ‘‘हम आज मामले पर सुनवाई करेंगे। लाखों युवा छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं, हमें सुनवाई करने और निर्णय लेने दीजिए।”

बेंच ने परीक्षा रद्द करने, पुन: परीक्षा कराने और बीते 5 मई को हुई परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से यह दिखाने के लिए कहा कि प्रश्न पत्र ‘‘व्यवस्थागत” तरीके से लीक किया गया और उससे पूरी परीक्षा पर असर पड़ा, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है। सीजेआई ने कहा, ‘‘पुन: परीक्षा कराने के लिए यह ठोस आधार होना चहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता पर असर पड़ा है।”इस मामले की जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा, ‘‘सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने हमें जो बताया है अगर उसका खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच पर असर पड़ेगा।” इस मामले की सुनवाई जारी है।

जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने, परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इसके पहले कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी। इन याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं एवं कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जानकारी दें कि बीते 5 मई को 23।.33 लाख से अधिक छात्रों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा दी थी। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। केंद्र और एनटीए ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामों में कहा था कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना ‘‘प्रतिकूल” होगा और यह लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को ‘‘गंभीर रूप से खतरे में” डालेगा। देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा आयोजित की जाती है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

Neet ug exam 2024 supreme court hearing different pleas

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Published On: Jul 18, 2024 | 01:22 PM

Topics:  

  • CJI D.Y. Chandrachud
  • Supreme Court

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