इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PAK सरकार को आदेश, कुलभूषण जाधव की सजा के खिलाफ भारत को मिले अपील का एक और अवसर

Bill passed in Pakistan's National Assembly, Kulbhushan Jadhav will get right of appeal
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नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav Case) से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बताना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप जाधव की मौत सजा के खिलाफ अपील करने के एक लिए एक और मौका दिया जाए। हाईकोर्ट ने भारत से कुलभूषण के लिए 13 अप्रैल तक कोई वकील नियुक्त करने के लिए कहा है। 

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत कुलभूषण जाधव के लिए 13 अप्रैल तक कोई वकील नियुक्त करे ताकि पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और उन्हें सुनाई गई सजा की समीक्षा से संबंधित मामले में बहस हो सके।  

गौर हो कि कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच न मुहैया कराने के कारण भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था। साथ ही जाधव को मिली सजा को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आईसीजे ने साल 2019 में एक निर्णय दिया था। जिसमें पाकिस्तान से जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने और सजा की समीक्षा करने के लिए कहा था।

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