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अगर कोई किसी बेगुनाह को झूठा फंसा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए: दिलीप वालसे पाटिल

  • By किर्तेश ढोबले
Updated On: May 28, 2022 | 04:26 PM

File Photo: ANI

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मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को आज क्रूस ड्रग्स केस में क्लीन चिट (Clean Chit) मिल गई है। जिसके बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच, महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान पर लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए चार्जशीट से उनका नाम हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि केंद्र ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी है। 

राज्य के गृहमंत्री ने यह भी कहा है कि, अगर कोई किसी बेगुनाह को झूठा फंसा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने जिस तरह से इस मामले को संभाला, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 

Drugs on cruise case | There was no truth in allegations against Aryan Khan, so his name has been removed from chargesheet. I think Centre has also taken cognizance of this matter & given info about action against the concerned officer: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil pic.twitter.com/2Cf3BTTx7k — ANI (@ANI) May 28, 2022

आर्यन खान को मिली क्लीन चिट

उल्लेखनीय है कि  इससे पहले आज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। आज NCB ने 6 हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें आर्यन का नाम नहीं है। जिससे यह साबित होत्ता है कि, आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है और वह किसी बड़ी ड्रग्स साजिश या अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थे। 

यह है मामला

गौरतलब है कि, बीते साल 3 अक्टूबर 2021 को क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने छापेमारी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। जिसके करीब 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत भी मिली थी।

इस केस की जांच कर रहे अधिकारी पर उठे सवाल 

पता हो कि, SIT के मुताबिक, ड्रग्स पार्टी के दौरान की गई छापेमारी में कई अनियमितताएं बरती गईं थीं। दरअसल एनसीबी मैनुअल के अनुसार छापेमारी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है, लेकिन ड्रग्स केस में छापेमारी के दौरान ऐसा नहीं किया गया। जिसके बाद SIT जांच की तर्कों से छापेमारी और एजेंसी के मुंबई क्षेत्रीय इकाई के पूर्व निदेशक समीर वानखेडे की कार्यशैली पर सवाल भी उठे थे। फिलहाल समीर वानखेडे को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है और मामले की जांच के लिए SIT और एजेंसी की सतर्कता टीम दोनों द्वारा उनसे कई बार मामले पर पूछताछ की जा चुकी है।

If someone is falsely implicating an innocent then action should be taken against him dilip walse patil

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Published On: May 28, 2022 | 04:26 PM

Topics:  

  • Cruse Ship Drugs Case

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