
नई दिल्ली: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव (RJD leader Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार (Fifth Fodder Scam Case) से जुड़े पांचवे मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। बताना चाहते हैं कि स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह निर्णय सुनाया है। इसके साथ ही लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।
गौर हो कि चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिये गये आरजेडी लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों की सजा पर सोमवार दोपहर बहस पूरी हुई थी। सभी को फैसले का इंतजार था। कोर्ट के फैसले के बाद लालू के वकील ने कहा कि अब आगे जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। अगर बेल नहीं मिली तो लालू को जेल में रहना पड़ेगा।
Fifth fodder scam case | CBI court in Ranchi sentences RJD leader Lalu Prasad Yadav to 5 years’ imprisonment and imposes Rs 60 Lakh fine on him. pic.twitter.com/413701Rt5W — ANI (@ANI) February 21, 2022
गौर हो कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत 38 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। इन 38 दोषियों में से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।






