Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बच्चों को लेनी होगी माता-पिता की मंजूरी, जानें कब आएगा नियम

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले माता पिता की सहमति लेनी होगी। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम के लिए मसौदा नियम जारी किया है।

  • Written By: प्रीति शर्मा
Updated On: Jan 03, 2025 | 11:06 PM

सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बच्चों को लेनी होगी माता-पिता की मंजूरी (सौ. सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: आजकल के समय में बड़े हो या बच्चे सभी के पास स्मार्टफोन रहता ही है। हर कोई सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव दिखाई देता है। जहां इसके कई सारे फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह काफी नुकसानदायक भी है। आज के दौर में कई सारे बच्चे जिनके उम्र 18 साल से कम है, वे भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं। लेकिन इसे लेकर सरकार जल्द ही सख्त फैसला लेने वाली है। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, तो उसे सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले माता पिता की सहमति लेनी होगी। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम के लिए मसौदा नियम जारी किया है। जिसे लेकर 18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा नहीं तो इसे जारी रखा जाएगा।

इस नियम के लागू हो जाने के बाद 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता की अनुमति के बगैर अकाउंट बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके लिए उन्हें अपने पैरेंट्स से सहमति लेनी होगी। कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। जिसकी वजह से सरकार ने यह नियम बनाने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस पर विचार किया जाना है।

नियम नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना

बता दें कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सरकार ने इसे लेकर मसौदा तैयार किया है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर फिलहाल किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगा। इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने लोगों से राय मांगी है। जिस पर अंतिम फैसला 18 फरवरी के बाद आएगा। जिसमें लोगों की राय पर गौर किया जाएगा और नियमों का नहीं मानने वाली कंपनियों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सम्बंधित ख़बरें

गड़चिरोली में हाथियों का तांडव: 8 गांवों के खेतों को किया तबाह, कांग्रेस ने वन विभाग को दी आंदोलन की चेतावनी

9 फरवरी को पुणे मनपा की पहली जनरल बॉडी मीटिंग, महापौर-उपमहापौर चुनाव के साथ स्थायी समिति गठन

वैभव सूर्यवंशी को ‘गिरफ्तारी’ करो, अंतरराष्ट्रीय बोर्ड बोला- क्रिकेट के मैदान पर की ‘X-Rated’ हिंसा!

अजित पवार के करीबी से 4 घंटे तक CID ने किए तीखे सवाल, आखिर मौत से एक दिन पहले क्या हुआ था?

देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें!

व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 40 की उपधाराओं (1) और (2) के अनुसार केंद्र सरकार ने अधिनियम के लागू होने की तिथि या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा लोगों की जानकारी के लिए जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि इन मसौदा नियमों पर 18 फरवरी 2025 के बाद विचार किया जाएगा। इस नियम के तहत डेटा फिड्यूशरी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बता दें कि डेटा फिड्यूशरी वो कंपनी, फर्म या व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने का तरीका तय करता है।

Children will have to take parents approval for social media accounts under digital data protection rules

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 03, 2025 | 10:43 PM

Topics:  

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.