Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

बड़ी खबर! कर्मचारियों को झटका, PF में हुआ बड़ा बदलाव, यहां जानें

  • By वैष्णवी वंजारी
Updated On: May 19, 2023 | 12:36 PM

File Photo

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: आज हम PF खाताधारकों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आये है। जैसा कि हम सब जानते है मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बजट के नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में अब इसमें टैक्स स्लैब बढ़ाया गया था। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही ईपीएफओ (EPFO) के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आखिर क्या नया बदलाव किया गया है? आइए यहां जानते है पूरी खबर… 

EPFO में बड़ा बदलाव 

इस बड़े बदलाव के बारे में आपको बता दें कि अब आप पहले की तरह ईपीएफओ से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इस पैसे को निकालते समय आपको इस पर टैक्स देना होगा। आइए जानते हैं क्या हैं ईपीएफओ (EPFO) को लेकर नए नियम। जैसा कि आप सभी जानते है कंपनी की तरफ से नौकरी के वक्त एक UAN नंबर दिया जाता है। 

PF खाताधारकों के लिए अहम खबर 

यह नंबर आपका ईपीएफओ अकाउंट प्रूफ होता है। इसे सक्रिय करने की जरूरत है। इसके तहत आपका पीएफ खाता खुल जाता है। जिसमें आप और आपकी कंपनी हर महीने पैसा लगा रहे हैं। जब आप नौकरी बदलते हैं तो आप अपना यूएएन नंबर नई कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसी यूएएन नंबर के तहत दूसरा पीएफ अकाउंट खुल जाता है। पहला पीएफ खाता बंद होने के बाद उसे नए खाते में मर्ज करना जरूरी है। इस तरह यह सारी प्रक्रिया होती है। 

सम्बंधित ख़बरें

PPF ब्याज दरों पर बड़ा फैसला आज: क्या 7.1% से घटेगा रिटर्न? निवेशकों के लिए आई बड़ी अपडेट

PF Interest: कंपनी छोड़ने के 3 साल बाद भी क्या PF पर मिलता है ब्याज? जानिए EPFO का नया नियम

नौकरी बदली है तो घर बैठे ट्रांसफर करें अपना PF पैसा, ये है ऑनलाइन स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

EPFO ने दूर किया प्राइवेट कर्मचारियों का बड़ा डर… अब नौकरी बदलने पर नहीं रुकेगा 7 लाख का बीमा क्लेम

क्या है नया नियम?

नए नियम के बारे में आपको अगर आप पांच साल बाद पीएफ खाते से पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन पांच साल पहले पीएफ निकालने पर टैक्स लगेगा। जी हां आपने सही पढ़ा अगर आप 5 साल से पहले निकासी करते हैं और ग्राहक का पैन लिंक नहीं है तो 20 फीसदी टैक्स कटता है। लेकिन अगर आपने पैन खाते से लिंक किया है तो केवल 10% टीडीएस काटा जाएगा। 

ये भी है जरूरी 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपने किसी कारण से अपनी नौकरी छोड़ दी या खो दी। तो ऐसे लोगों को पीएफ निकालते समय टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। ऐसे में अगर नौकरी पर रहते समय अगर आप 5 साल के अंदर PF की राशि निकाल रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 

Big news shock to employees big change in pf know here

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 19, 2023 | 12:36 PM

Topics:  

  • EPFO News
  • PF News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.