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पीएम मोदी की डिग्री पर टिप्पणी कर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

पीएम मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल को टिप्पणी करना भारी पड़ रहा है। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

  • By Saurabh Pal
Updated On: Oct 21, 2024 | 07:12 PM

अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

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नई दिल्लीः AAP सुप्रीमो व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में आप नेता खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने मानहानि का केस दायर किया है। इस केस को खारिज करने के लिए अरविंद केजरी वाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

दरअसल नरेंद्र मोदी के डिग्री मामले में गुजरात विश्वविद्यालय ने अदालत में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन को केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब दोनों नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में झटका लग चुका है। आपको बता दें कि इस मामले के तहत अब केजरीवाल पर गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलाना जारी रहेगा।

मामले में संजय सिंह को पहले ही लग चुका झटका

गौरतलब है कि इस मामले में इससे पहले संजय सिंह को झटका लग चुका है। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज किया था। अब केजरीवाल की भी याचिका खारिज हो गई है। दोनों नेताओं द्वारा पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का केस गुजरात युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने किया था।

केजरीवाल की याचिका इसलिए हुई खारिज

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने पहले ही संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, “हमें समान दृष्टिकोण अपनाना होगा।”

उच्च न्यायालय की भूमिका

गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में दोनों नेताओं ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। इसके परिणामस्वरूप, दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

Arvind kejriwal gets setback from supreme court in pm modi degree dispute

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Published On: Oct 21, 2024 | 07:12 PM

Topics:  

  • Aam Aadmi Party
  • PM Narendra Modi

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