

Anti Paper Leak Bill Passed: सदन के दोनों सदनों में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पास हो गया है। लोकसभा के बाद गुरूवार को राज्यसभा में भी यह बिल ध्वनि मत से पास हो गया है। इसके पहले लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद यह बिल ध्वनि मत से पास हुआ था।
संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद अब देशभर में संगठित तरीके से नकल गिरोह चलाने वाले या पेपर लीक कराने वालों को अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही अब जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है।
एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पारित होने पर JDU सांसद संजय झा ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक था। ये बिल पारित होने से स्पष्ट हो गया है कि इसे ऑर्गनाइज्ड क्राइम मान लिया गया है। 5 महीने में ट्रायल कराके सजा हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा जो कमेटी बनाई गई है। टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होगा।
उन्होंने बताया कि जब छात्र अपनी बात रख रहे थे तब विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा था और आज जब सदन में इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने का समय आया तब विपक्ष वॉकआउट करके चला गया।
राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर भाजपा सांसद मदन राठौर ने कहा कि इस देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत उत्तम बिल है। अब कभी भी पेपर लीक नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बिल पारित करके बहुत अच्छा काम किया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने पूरा बिल पढ़ा ही नहीं है। वे सुर्खियों में आने के लिए ऐसी मांग कर लेते हैं जो हास्यास्पद होती है।
JMM सांसद महुआ माजी ने एंटी पेपर लीक बिल पर कहा कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, जवाबदेही होनी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। विपक्ष के द्वारा सरकार को सुझाव दिए गए हैं। मैंने भी आज कई सुझाव दिए हैं। अगर सरकार गंभीर होगी और विपक्ष के सुझावों पर ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर देश के विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा।