केस छोड़ने पर 10 से 20 लाख मिलेंगे! अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित परिवारों को एअर इंडिया ने दिया ऑफर

Ahmedabad Plane Crash: एअर इंडिया ने अहमदाबाद क्रैश के मृतक परिवारों को 10 से 20 लाख का अतिरिक्त मुआवजा देने की पेशकश की है। इसके लिए परिवारों को भविष्य में किसी भी कानूनी दावे का अधिकार छोड़ना होगा।
Ahmedabad Plane Crash Case Update
अहमदाबाद प्लेन क्रैश (Image- Social Media)
Updated on

Air India Plane Crash Case: एअर इंडिया ने पिछले साल अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे के मृतकों के परिवारों को 8,000 पाउंड (लगभग 10 लाख रुपये) से 16,000 पाउंड (लगभग 20 लाख रुपये) तक अतिरिक्त मुआवजा देने की पेशकश की है। इसके बदले परिवारों से कहा जा रहा है कि वे एयरलाइन और विमान निर्माता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करें। यह जानकारी ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने दी है।

हादसे के तुरंत बाद एअर इंडिया ने मृतक परिवारों को प्रारंभिक मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये (लगभग 20,215 पाउंड) देने की घोषणा की थी। इसके अलावा एयरलाइन के मालिक टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपये (लगभग 80,850 पाउंड) देने का भी वादा किया था।

ब्रिटेन में भी चल रहा मुकदमा

12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर उड़ान कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार हो गई। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से केवल एक यात्री विश्वशकुमार रमेश जिंदा बच पाए, जबकि जमीन पर 19 लोगों की भी मौत हुई। दुर्घटना की आधिकारिक जांच अभी जारी है। एअर इंडिया और बोइंग के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें विमान की सुरक्षा में चूक और जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है। मृतकों में से 53 यूके नागरिक थे और कुछ मुकदमे ब्रिटेन में भी दायर किए गए हैं।

मुआवजे के लिए दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर जरूरी

अब 130 पीड़ित परिवारों के लिए कानूनी टीम ने बताया कि एअर इंडिया अंतिम अतिरिक्त मुआवजा दे रही है। इसके लिए परिवारों को एक दस्तावेज़ पर साइन करना होगा और भविष्य में किसी भी दावे का अधिकार छोड़ना होगा। दस्तावेज़ में लिखा गया है कि यह अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ परिवारों को लगभग 8,000 पाउंड और कुछ को 16,000 पाउंड की पेशकश की गई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अनुचित है क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई और जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। कई घायल परिवारों का इलाज अभी जारी है। परिवारों को दबाव में लाकर अपने अधिकार छोड़ने के लिए कहा जाना सही नहीं माना जा रहा।

बोइंग और हनीवेल के खिलाफ मुकदमे

लंदन में कई परिवारों ने व्यक्तिगत चोट का मुकदमा दायर किया है। अमेरिका में चार मृतक यात्रियों के परिवार ने बोइंग और हनीवेल के खिलाफ मुकदमा किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि हादसे का कारण खराब फ्यूल स्विच थे। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के तीन सेकंड बाद इंजन के फ्यूल कटऑफ स्विच गलती से बंद हो गए, जिससे विमान तुरंत थ्रस्ट खोने लगा और दुर्घटना हुई।

एअर इंडिया का कहना है कि मुआवजे की राशि उचित और पारदर्शी है। एयरलाइन ने यह भी बताया कि उनकी प्राथमिकता सुरक्षा है और हादसे के बाद उन्होंने गहन जांच, प्रशिक्षण और ऑपरेशनल सुधार किए हैं।

Navbharat Live
navbharatlive.com