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दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 10 आरोपियों को जमानत
आज राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती अनियमितता के एक मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य अभियुक्तों को अंतरिम जमानत दे दी।
- Written By: राहुल गोस्वामी

Pic: Social Media
नई दिल्ली. आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड भर्ती (Delhi Waqf Board Scam) में एक अनियमितता मामले में कोर्ट में अमानतुल्लाह खान समेत अन्य 10 आरोपियों को अंतरिम जमानत (Intrim Bail) पर रिहा कर दिया है। जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान समेत 10 आरोपियों को 50,000 के निजी मुचलके पर रिहा किया।
वहीं अमानतुल्लाह खान समेत अन्य 9 आरोपियों ने मामले में जमानत याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट ने उन्हें और समय दिया है। मामले में एक आरोपी मेहबूब आलम की जमानत याचिका पर नोटिस जारी हुआ है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब आगामी 21 दिसंबर को होगी।
गौरतलब है कि, वक़्फ़ बोर्ड भर्ती में अनियमितता के मामले में अमानतुल्लाह खान ने अपनी ज़मानत याचिका दाखिल की थी। मामले पर कोर्ट ने पूछा था कि, अमानतुल्लाह खान कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए। जिस पर वकील ने अपने जवाब में बताया कि, अमानतुल्लाह खान को रात में चेस्ट पेन हुआ था। वहीं आज सुबह 4 बजे उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। बता दें कि, इससे पहले भी दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने बीते 28 सितम्बर को ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दी थी।
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10 accused including aap mla amanatullah khan granted bail in delhi waqf board case
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