

Amit Jani Kala Hiran Movie: सलमान खान को कानूनी मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और राहत भरी कामयाबी मिली है। काफी समय से चर्चा में रही फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' को लेकर चल रहे विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में सुनवाई करते हुए यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस विवादित फिल्म के टीजर और सभी संबंधित लिंक्स को तत्काल प्रभाव से हटाने का सख्त आदेश जारी कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट का रुख काफी सख्त रूख अपनाते हुए फिल्म डायरेक्टर अमित जानी के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की। सुनवाई कर रही पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे पिछली बार कोई दंडात्मक आदेश न मिलने से निर्माता-निर्देशक का दुस्साहस बढ़ गया है। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता और किसी भी आम या खास नागरिक के साथ इस तरह का मनमाना व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। फिल्म निर्माताओं के कानूनी प्रतिनिधि का कहना था कि यह केवल एक टीजर है और इसमें सलमान खान का सीधा नाम कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिल्म निर्माता ने तर्क दिया कि सार्वजनिक घटनाओं और खबरों पर किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं हो सकता।
इसके जवाब में सलमान खान की कानूनी टीम ने कहा कि भले ही नाम न लिया गया हो, लेकिन पोस्टर में सलमान जैसा लुक, उनका फेमस नीला ब्रेसलेट और उनसे जुड़े प्रतीकों का सीधा इस्तेमाल करके एक्टर की पहचान और छवि को भुनाने की कोशिश की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट का साफ निर्देश आने के बाद अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से फिल्म 'काला हिरण' से जुड़ा तमाम डिजिटल कंटेंट हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि फिल्म निर्माता इसे शुरू से ही एक काल्पनिक और स्वतंत्र कहानी का नाम देते रहे हैं।
लेकिन हाईकोर्ट के इस सख्त फैसले से सलमान खान और उनके फैंस ने जरूर राहत की सांस ली है। इस आदेश के बाद अब बिना अनुमति किसी भी सेलिब्रिटी की निजी छवि या पहचान का इस्तेमाल करने वाले फिल्मकारों के लिए एक सख्त संदेश गया है।