राजपाल यादव की जमानत हुई खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- वादे निभाए होते तो...

Rajpal Yadav Case: चेक बाउंस केस में सजा काट रहे राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि वादे निभाए होते तो जेल नहीं जाना पड़ता।
Rajpal Yadav Bail Plea
राजपाल यादव (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)
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Rajpal Yadav Bail Plea: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उन्होंने अपने वादों का पालन किया होता, तो आज उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि राजपाल यादव ने कम से कम दो दर्जन बार यह आश्वासन दिया था कि वह अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे और बकाया राशि चुका देंगे। लेकिन हर बार वादा करने के बावजूद वह भुगतान करने में असफल रहे। कोर्ट ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार दिए गए बयानों का कोई पालन नहीं हुआ।

राजपाल यादव के जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

राजपाल यादव ने अपने परिवार में एक शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने यह भी गौर किया कि पहले उनके वकील ने कहा था कि शिकायतकर्ता को सीधे भुगतान किया जाएगा और स्वयं यादव ने भी यही आश्वासन दिया था। अब अदालत को बताया गया कि रकम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इस पर जस्टिस शर्मा ने वकीलों से स्पष्ट रुख अपनाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2:30 बजे तय की।

गौरतलब है कि 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट के पुराने मामले में उनकी अंतिम समय की राहत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए उन्हें छह महीने की सजा सुनाई थी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2010 से लंबित है और उनकी फिल्म ‘अता पता लापता’ के असफल होने के बाद कथित तौर पर करीब 9 करोड़ रुपये के बकाया से जुड़ा है। इस बीच म्यूजिक प्रमोटर इंद्रजीत सिंह ने 1.11 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की है। वहीं सोनू सूद और अनीस बज्मी समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी राजपाल यादव का समर्थन करने की बात कही है। फिलहाल सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि अभिनेता को अस्थायी राहत मिलती है या नहीं।

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